Jabalpur. जबलपुर के पनागर क्षेत्र के पिपरिया बनियाखेड़ा में बिना किसी अनुमति के प्लॉट काटे जाने और निर्माण कराने पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। जिसके चलते अब एसडीएम ने मेसर्स सनराइज के संचालक समेत अन्य 7 पार्टनरों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस का जवाब समय पर न दिया गया तो सभी के खिलाफ न केवल जुर्माने के साथ-साथ सात साल की सजा सुनाए जाने की भी चेतावनी दी गई है। इस कार्रवाई के बाद बनियाखेड़ा में अवैध कॉलोनी बनाने वालों में कार्रवाई का भय सताने लगा है।
दस्तावेज के साथ हाजिर होने के आदेश
एसडीएम जबलपुर ने मेसर्स सनराईज बिल्डर्स के संचालक रोहित तिवारी, सहयोगी ओमप्रकाश मिश्रा, मनोहर गुप्ता, मेसर्स रीगल एसोसिएट्स के पंकज तिवारी, एजाज अहमद, मेसर्स सनराइज बिल्डर्स पार्टनर अंबर दुबे, मेसर्स रॉयल स्टेट के अजय सिंह राजपूत को 18 अक्टूबर तक भूमि स्वामी हक, टीएनसीपी, कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, विकास अनुमति पत्र, डायवर्सन आदेश की प्रति के साथ अन्य दस्तावेजों के साथ हाजिर होने का नोटिस जारी किया है।
जमकर की जा रही थी अवैध प्लाटिंग
कॉलोनी सेल प्रभारी और एसडीएम पीके सेनगुप्ता ने बताया कि कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी के समक्ष रामकिशन पटेल के अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दिया गया था कि खसरा क्रमांक 13,12,14,15,103,146,152,169,171,217,150,163, 292, 293, 106, 214, 164, 226, 294, 295, 302, 103, 104, 109, 145 और 151 का कुल रकबा 28.407 हेक्टेयर यानि करीब 70 एकड़ पैतृक भूमि है और बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृतियों के बिना अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए थे।