जबलपुर : मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया ने शासन को लगाया 7 करोड़ 62 लाख का चूना

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Rahul Garhwal
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जबलपुर : मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया ने शासन को लगाया 7 करोड़ 62 लाख का चूना

ओपी नेमा, Jabalpur. जबलपुर में EOW की जांच में मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया की धोखेबाजी की कलई खुल गई है। मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया ने भू-भाटक की राशि डकारते हुए लीज डॉक्यूमेंट का पंजीयन नहीं कराया। जिसके बाद मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया के पदाधिकारियों ने नजूल की भूमि के पट्टों का पंजीयन नहीं कराया और भू-भाटक की राशि जमा नहीं की। इस वजह से शासन को 7 करोड़ 62 लाख का नुकसान हुआ। जांच के बाद EOW ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।



करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति के आरोप



ईओडब्ल्यू एसपी देवेन्द्र प्रताप सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को जो शिकायत मिली थी उसकी जांच निरीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी से कराई गई। शिकायत में नजूल प्लॉट नंबर 4, 5 और 8/1 सिविल स्टेशन की नजूल भूमि पर शासन की ड्यूटी की चोरी करने और भू-भाटक प्रीमियम के आर्थिक नुकसान करने के साथ अवैध तरीकों से नजूल की भूमि पर निर्माण कार्य कर शासन को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप हैं। लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन भी पेश किया गया था।



EOW की जांच में खुलासा



शिकायत की जांच में EOW ने पाया कि मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया के सेक्रेटरी ने साल 2 हजार में ब्लॉक नंबर-4, प्लॉट नंबर-5 की नजूल की भूमि में लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन पेश किया गया था। जिस पर तत्कालीन तहसीलदार नजूल रांझी ने भूमि का भू-भाटक जमा करने पर नवीनीकरण की अनुशंसा 8 दिसंबर 2004 को की थी। जिसके आधार पर जबलपुर के कलेक्टर ने 19 जनवरी 2005 को आदेश में भू-भाटक जमा करके लीज डाक्यूमेंट का पंजीयन कराकर लीज के नवीनीकरण के आदेश जारी किए थे। इसी तरह ब्लॉक नंबर-4, प्लॉट नंबर-8/1 की नजूल की भूमि के लिए लीज नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर तत्कालीन तहसीलदार राझी ने जांच के बाद 8 दिसंबर 2004 को लीज की अनुशंसा की थी। जबलपुर कलेक्टर ने 13 दिसंबर 2004 को भू-भाटक की राशि जमा करके लीज नवीनीकरण के आदेश पारित किए थे।



EOW ने दर्ज किया मामला



जांच में मिले दस्तावेजों के आधार पर मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया ने भू-भाटक की राशि जमा नहीं करने के साथ लीज डॉक्यूमेंट का पंजीयन नहीं कराया। मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया के पदाधिकारियों ने नजूल की भूमि के पट्टों का पंजीयन नहीं कराकर और भू-भाटक की राशि 7 करोड़ 62 लाख 16 हजार 432 रुपए का शासन को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।


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