पंचायत चुनाव: भोपाल में 14 को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण, ऐसी रहेगी प्रोसेस

author-image
एडिट
New Update
पंचायत चुनाव: भोपाल में 14 को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण, ऐसी रहेगी प्रोसेस

भोपाल. प्रदेश की 52 जिला पंचायतों के जिला अध्यक्ष (Dist President Reservation Proceess) पदों की आरक्षण प्रक्रिया 14 दिसंबर को होगी। भोपाल (Bhopal) के जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) में ये प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें अनुसूचित जाति (sc), जनजाति St), OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण का फैसला लॉटरी सिस्टम (lottery system) के आधार पर होगा। विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर और जिला पंचायत CEO को निर्देश जारी कर दिए हैं।

ये सूचना जारी की गई है

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्य प्रदेश पंचायत (उप सरपंच, सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के तहत मिली हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी को सूचना दी जा रही है कि जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा सभी वर्गों में महिलाओं के आरक्षण लॉटरी निकाली जाएंगी। 

2014 के नियमों के आधार पर होंगे चुनाव

पिछले ढाई साल से प्रदेश में पंचायत चुनाव टल रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के अलावा मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि चुनाव 2014 के परिसीमन और आरक्षण के आधार पर होंगे। कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2019 में परिसीमन और आरक्षण किया था। उसे बीजेपी सरकार ने निरस्त कर दिया है। 

कांग्रेस ने दर्ज कराई आपत्ति

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण कराने पर कांग्रेस को आपत्ति है। पार्टी का तर्क है कि साल 2014 के आरक्षण के आधार पर ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से आरक्षण क्यों किया जा रहा है। त्रि-स्तरीय पंचायत राज संगठन के पदाधिकारियों ने जबलपुर हाई कोर्ट और इंदौर, ग्वालियर बेंच में अध्यादेश के नियमों को चुनौती दी है।

द-सूत्र ऐप डाउनलोड करें :

https://bit.ly/thesootrapp

द-सूत्र को फॉलो और लाइक करें:

">Facebook  |   Twitter |   Instagram  |  Youtube

टिप्पणी

पंचायत चुनाव Bhopal गांवों की सरकार Reservation of Zilla Panchayat PANCHAYAT ELECTION lottery system TheSootr Dist President Reservation Proceess