/sootr/media/post_banners/4e96b9240c6c6d811d5fcbf954539049f8147253250d1d22e671946697113773.jpeg)
BHOPAL.मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. गोविंद सिंह ने ED के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि साल 2023 की शुरुआत में ही नेता प्रतिपक्ष को ED ने दिल्ली दफ्तर में पेश होने का समन जारी किया था। इस समन के बाद नेता प्रतिपक्ष ने ED को वकील के जरिए नोटिस भेजकर एक महीने में कारण बताने की मांग की थी। ED के इस नोटिस के बाद कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला था। गोविंद सिंह ने आरोप लगाए थे कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है। ED बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। अब इस मामले को गोविंद सिंह ने SC में याचिका के जरिए चुनौती दी है।
ये था ईडी का नोटिस
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी मुख्यालय दिल्ली के असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक कुमार चुनबुक की ओर से नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह को 13 जनवरी 2023 को नोटिस भेजा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 (15 of 2003) के तहत नोटिस दिया गया। इस नोटिस में गोविंद सिंह को 27 जनवरी को मुख्यालय में हाजिर होने को कहा गया। गोविंद सिंह ने दिल्ली में वरिष्ठ वकील और सांसद विवेक तन्खा और कपिल सिब्बल से राय मशवरा किया। गोविंद सिंह ने ED दफ्तर में पेश होने के बजाए वकील के जरिए नोटिस भेजकर समन भेजने का कारण पूछा, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला।
ये भी पढ़ें...
चुनावी साल में छवि बिगाड़ने की कोशिश : डॉ गोविंद सिंह
ईडी के नोटिस के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि मुझे 24 जनवरी को समन मिला तो इसमें कोई कारण नहीं लिखा था। सिर्फ 27 जनवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली ईडी के दफ्तर में पेश होने को कहा गया था। मैंने अपने वकील कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा से राय ली। उन्होंने भी कहा कि ऐसा नोटिस पहले कभी नहीं देखा, जिसमें कोई कारण बताए बिना बुलाया गया हो। चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं का मनोबल गिराने के लिए ED, CBI जैसी संस्थाओं ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।