याज्ञवल्क्य मिश्रा, RAIPUR. कोयला घोटाला और अवैध वसूली गिरोह मामले में गिरफ्तार सीएम बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को सुनने से जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने भी इंकार किया है। पंद्रह दिन पहले भी जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने सुनवाई से इंकार कर दिया था।
ईडी ने याचिका के खिलाफ जवाब पेश किया
सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया की ओर से पेश जमानत याचिका पर ईडी ने अपना जवाब पेश कर दिया था। लेकिन इसकी सुनवाई करने से जस्टिस राकेश मोहन की बेंच ने इनकार कर दिया है। मामले में बहस के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडेय के साथ मौजूद थे।
क्या है मामला
ईडी ने प्रदेश में कोयला घोटाला और अवैध उगाही मामले में सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। ईडी ने चालान में सौम्या चौरसिया को वह अहम ताकत बताया है जिसकी वजह से प्रदेश में 25 रुपए प्रति टन की अवैध उगाही कोयले से की गई है। अब फिर से चीफ जस्टिस सूचीबद्ध करेंगे। इस मामले में सुनवाई अब कौन जस्टिस करेंगे इसका निर्धारण चीफ जस्टिस करेंगे। चीफ जस्टिस के निर्देश के अनुरूप यह मामला नई पीठ के समक्ष पेश होगा।