छग में ED ने 81 अचल संपत्तियां कब्जाईं, 10 अन्य संपत्तियों को लेकर बेदखली का नोटिस, 152.31 करोड़ की प्रॉपर्टीज कुर्क हुई थीं

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Atul Tiwari
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छग में ED ने 81 अचल संपत्तियां कब्जाईं, 10 अन्य संपत्तियों को लेकर बेदखली का नोटिस, 152.31 करोड़ की प्रॉपर्टीज कुर्क हुई थीं

याज्ञवल्क्य मिश्रा, RAIPUR. कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संपत्तियों को पहले कुर्क किया था और अब उनको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। ईडी ने कोयला घोटाला और लेवी वसूली मामले में 81 संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।



सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत, सुनील और समीर बिश्नोई समेत कइयों की प्रॉपर्टी



ईडी की ओर से बताया गया है कि पीएमएलए की कार्रवाई के दौरान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद ईडी मे 81 अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया है, जबकि दस अन्य अचल संपत्तियों के संबंध में बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। ईडी ने बताया कि इस कार्रवाई के पहले सीएम बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, समीर बिश्नोई, सुनील अग्रवाल और अन्य के स्वामित्व वाली 152.31 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था।



बीते दस दिनों में तेज हुआ ED का एक्शन, और गति पकड़ने के संकेत



बीते दस दिनों में ईडी की कार्रवाई में बेहद तेजी आई है। इन्हीं 10 दिनों के शुरुआती दौर में ईडी ने कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में फरार चल रहे कई आरोपियों की पता तलाश बेहद तेज कर दी है। ईडी ने भोपाल में आयकर की ओर से पेश केस को इस कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में दायर कार्रवाई से जोड़ दिया है।



सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी सुनील अग्रवाल समेत सभी जेल में, अब तक नहीं मिली जमानत



इस मामले में अब तक जितने की गिरफ्तारी हुई है, उनका रसूख़ भूपेश सरकार में बेहद प्रभावशाली रहा है, लेकिन ईडी की कार्रवाई की जद में आने के बाद से कानूनी उलझन और ज्यादा उलझती जा रही है। यही वजह है कि जमानत की हरसंभव कोशिशें अब तक नाकाम हुई हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार में बेहद प्रभावशाली सीएम भूपेश की उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका हाई कोर्ट में लंबी बहस के बाद भी रिजर्व है। सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका ख़ारिज हो चुकी है। बैंगलोर कोर्ट में पुलिस द्वारा पेश चार्जशीट में  शेड्यूल अफेंस हटाए जाने के बाद उम्मीदें थी कि जमानत के लिए जूझ रहे आरोपियों को सीधे रिहाई मिल जाएगी, लेकिन तभी भोपाल में परिवाद के आधार पर ईडी ने अपनी कानूनी स्थितियां और मजबूत कर लीं हैं, जिसे फिलहाल तो चुनौती नहीं मिली है।


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