140 करोड़ का खेल: कस्टम मिलिंग घोटाले में मनोज सोनी को मिली राहत

छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग घोटाले के प्रमुख आरोपी मनोज सोनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने उन्हें ED और EOW द्वारा दर्ज मामलों में जमानत दे दी है। मनोज सोनी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक (MD) थे।

author-image
Thesootr Network
New Update
140 crore scam Manoj Soni bail custom milling scam bilaspur High Court the sootr
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाले के प्रमुख आरोपी मनोज सोनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (EOW) द्वारा दर्ज मामलों में जमानत दे दी है। मनोज सोनी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (मार्कफेड) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक (MD) थे। उन पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में राज्य में कस्टम मिलिंग के नाम पर लगभग 140 करोड़ रूपए का घोटाला हुआ था।

ये खबर भी पढ़ें... गोवा में बैठकर खिलाते थे सट्टा, 15 गिरफ्तार

यह है कस्टम मिलिंग घोटाला

कस्टम मिलिंग योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों से धान खरीदा जाता है और उसे चावल में बदलने के लिए मिलर्स को दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मिलर्स को भुगतान किया जाता है, जो कि सरकारी फंड से होता है। आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली कर फर्जी भुगतान किए गए और कई नियमों की अनदेखी की गई।

ईडी और EOW की जांच

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप है कि सरकारी धन को निजी हितों में लगाया गया। EOW ने भी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अपनी जांच शुरू की, और इसमें कई गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोप तय किए गए।

ये खबर भी पढ़ें... एक ही सेवा के लिए 2 दर, 50 करोड़ की अतिरिक्त कमाई

हाईकोर्ट का फैसला

मनोज सोनी की ओर से अदालत में यह तर्क दिया गया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और वह पहले ही काफी समय से हिरासत में हैं। साथ ही, उनके स्वास्थ्य और परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की गई। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी है।

ये खबर भी पढ़ें... स्वास्थ्य मंत्री को दवा नहीं दारू की चिंता, भूपेश बोले-सुशासन तिहार चकाचक

आगे की प्रक्रिया

मनोज सोनी को अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि:

देश छोड़कर न जाना

जांच में सहयोग देना

कोर्ट की अनुमति के बिना ठिकाना न बदलना

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल

इस घोटाले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को झकझोर दिया है। आरोप लगे हैं कि इसमें कई उच्च पदस्थ अधिकारी और राजनेता शामिल हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है और क्या अन्य बड़े नाम भी इसमें सामने आते हैं।

ये खबर भी पढ़ें... चौकीदार निकला हत्यारा! जंगल में मिला था नाबालिग का शव

scam | MD Manoj Soni | bail | Custom Milling Scam | CG Custom Milling Scam | Bilaspur | CG High Court | CG News | बिलासपुर | छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ बिलासपुर उच्च न्यायालय मनोज सोनी कस्टम मिलिंग घोटाले CG News CG High Court Bilaspur CG Custom Milling Scam Custom Milling Scam bail MD Manoj Soni scam