32 लाख रिश्वत और अब किडनी का संकट! आरोपी MD ने मांगी जमानत

रेलवे रिश्वतकांड में फंसे झाझरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील झाझरिया ने अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

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Harrison Masih
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रेलवे रिश्वतकांड में फंसे झाझरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील झाझरिया ने अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने गंभीर किडनी रोग से पीड़ित होने की बात कही है, और तर्क दिया है कि जेल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न होने की स्थिति में उनकी जान को खतरा है।

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह झाझरिया की मेडिकल रिपोर्ट का परीक्षण कराकर विस्तृत रिपोर्ट 12 जून तक प्रस्तुत करे। कोर्ट ने कहा कि यह सत्यापित किया जाए कि आरोपी को वाकई गंभीर चिकित्सकीय देखरेख की आवश्यकता है या नहीं।

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CBI ने किया था रिश्वतखोरी का खुलासा

यह मामला बिलासपुर रेलवे जोन के चीफ इंजीनियर विशाल आनंद से जुड़ा है, जिन्हें सीबीआई ने रेलवे में ठेका दिलाने के एवज में रिश्वत मांगने और स्वीकारने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस हाई-प्रोफाइल मामले में विशाल आनंद के साथ उनके भाई कुणाल आनंद, झाझरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी सुशील झाझरिया और कंपनी के एक कर्मचारी मनोज पाठक को भी गिरफ्तार किया गया था।

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रांची में हुई थी 32 लाख की रिश्वत की डिलीवरी

सीबीआई के मुताबिक, ठेके के बदले में मांगी गई रिश्वत की 32 लाख रुपये की राशि रांची में डिलीवर की गई थी। कंपनी के कर्मचारी मनोज पाठक को पैसे पहुंचाने भेजा गया था, लेकिन सीबीआई ने पहले से जाल बिछाकर, उसे रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही अफसर विशाल आनंद और उसके भाई को भी मौके से पकड़ा गया।

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पहले आरोपी को मिल चुकी है सशर्त ज़मानत

इस केस में विशाल आनंद के भाई कुणाल आनंद को पहले ही सशर्त जमानत दी जा चुकी है। अब झाझरिया कंस्ट्रक्शन के एमडी भी बीमारी का हवाला देकर बेल की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट के समक्ष चिकित्सकीय दस्तावेज भी पेश किए, जिनमें यह दर्शाया गया कि उनकी किडनी की स्थिति अत्यंत गंभीर है।

कोर्ट ने जताई चिंता

हाईकोर्ट ने सीबीआई के अधिवक्ता बी. गोपा कुमार को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई से पहले यह स्पष्ट करें कि झाझरिया की चिकित्सा स्थिति क्या है और क्या जेल अस्पताल अथवा किसी अन्य सरकारी मेडिकल संस्थान में उनका उपचार संभव है। अगली सुनवाई 12 जून 2025 को निर्धारित की गई है।

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