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Photograph: (The Sootr)
RAIPUR. छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा का एक पत्र भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने पद छोड़ने की बात कही है।
उन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को पत्र लिखकर इस्तीफे की जानकारी दी है। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उनके कैबिनेट सहयोगियों के साथ-साथ ब्यूरोक्रेट्स की टीम के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एडवोकेट जनरल के कार्यालय में अपने सहयोगियों और बार के सदस्यों से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त करने का उल्लेख किया है।
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पत्र में उन्होंने राज्यपाल को धन्यवाद दिया है कि उन्हें राज्य के पहले कानून अधिकारी के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। साथ ही मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को भी धन्यवाद दिया है कि उन्होंने एडवोकेट जनरल के पद पर उनकी नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सिफारिश की।
जगदलपुर के हैं मूल निवासी, जबलपुर हाई कोर्ट से प्रारंभ की वकालत
नवनियुक्ति महाधिवक्ता भारत मूलत: जगदलपुर के रहने वाले हैं। विधि की डिग्री लेने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट से वकालत प्रारंभ की। पांच साल तक जबलपुर हाई कोर्ट में वकालत करते रहे। इसी बीच छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना हुई। छग हाई कोर्ट की स्थापना के बाद वे जबलपुर से बिलासपुर आ गए। यहां वकालत प्रारंभ की।
महाधिवक्ता रविंद्र श्रीवास्तव के कार्यकाल में पहले पैनल लायर बने फिर अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर कार्य प्रारंभ किया। राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही महाधिवक्ता व अन्य विधि अधिकारियों के साथ ही इन्होंने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद निजी वकालत करते रहे। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद एक बार फिर इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सतीश चंद्र वर्मा के इस्तीफे के बाद संभाला था पद
भारत ने जनवरी 2024 में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के इस्तीफे के बाद स्थान लिया था। प्रफुल्ल एन भारत के अटॉर्नी जनरल के पद से इस्तीफा के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है।
बता दें कि राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा उसे सौंपे गए कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार होता है। यह एक संवैधानिक पद और प्राधिकारी है जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत विधिवत की जाती है। वह राज्य में सर्वाेच्च विधि अधिकारी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के योग्य व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है।
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