छत्तीसगढ़ हेड ऑफ फॉरेस्ट नियुक्ति पर सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स की नियुक्ति मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दूसरी बार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई पर जवाब मांगा है।

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Krishna Kumar Sikander
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Answer sought from the government on Chhattisgarh Head of Forest appointment the sootr
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स की नियुक्ति मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले इस मामले में  सुप्रीम कोर्ट में दो बार सुनवाई हुई। दूसरी बार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई पर जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि तय नहीं की है। संभावना है कि अगली सुनवाई जून में होगी। 

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वरिष्ठतम आईएफएस ने दी नियुक्ति को चुनौती 

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छत्तीसगढ़ के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स नियुक्ति का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी की नियुक्ति के विरोध में दायर की गई है। आरोप है कि तत्कालीन भूपेश सरकार ने पांच वरिष्ठ अधिकारियों को नजरअंदाज करते हुए आईएफएस अधिकारी वी. श्रीनिवास राव को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में राव की नियुक्ति को वरिष्ठतम आईएफएस अधिकारी और पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ सुधीर अग्रवाल ने चुनौती दी है।

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विवश होकर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 

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सुप्रीम में दायर याचिका में वरिष्ठतम आईएफएस अधिकारी सुधीर अग्रवाल ने बताया कि यह मामला उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में उठाया था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। राहत नहीं मिली तो पहले हाईकोर्ट गए। उनको हाईकोर्ट से भी निराशा ही मिली। विवश होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस मामले में अब तक सुप्रीम कोर्ट में दो बार सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठतम आईएफएस अधिकारी सुधीर अग्रवाल के तर्कों को सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली है। इसके बाद राज्य सरकार को इस मामले में अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

 

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