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बलरामपुर जिले के ग्राम भेस्की में भू-माफिया और क्रशर संचालक की प्रताड़ना से तंग आकर बुजुर्ग पहाड़ी कोरवा ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी है।
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हाईकोर्ट ने खारिज की थी अर्जी
इसके पहले 01 जुलाई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्रशर संचालक विनोद अग्रवाल उर्फ मग्गू सेठ की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। क्रशर संचालकों के विदेश भाग जाने की आशंका को देखते हुए बलरामपुर पुलिस ने आउट लुक सर्कुलर भी जारी किया है।
पहाड़ी कोरवा ने दी थी जान
जानकारी के मुताबिक, राजपुर थाना क्षेत्र के भेस्की में 22 अप्रैल 2025 को भइरा पहाड़ी कोरवा (65 साल) ने क्रशर संचालक विनोद अग्रवाल और उसके गुर्गों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी।
खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप
मामले में विनोद अग्रवाल, उसके भाई प्रवीण अग्रवाल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ राजपुर थाने में धोखाधड़ी और पहाड़ी कोरवा को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज है।
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हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज
जिला न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर मुख्य आरोपी विनोद अग्रवाल ने हाईकोर्ट बिलासपुर में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। बलरामपुर पुलिस ने शासकीय एडवोकेट के माध्यम से जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा।
ये है पूरा मामला
नवंबर 2024 में विनोद अग्रवाल और प्रवीण अग्रवाल ने भइरा कोरवा की पत्नी जुबारो बाई के नाम दर्ज संयुक्त खाते की लगभग 6 एकड़ जमीन को 14 लाख रुपए में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली।
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जमीन खाली करने के लिए बनाया दबाव
यह रजिस्ट्री राजपुर तहसील कार्यालय में शिवाराम नगेसिया, निवासी ग्राम नवकी, थाना राजपुर के नाम कराई गई थी। यह रजिस्ट्री बिना कलेक्टर की अनुमति के कराई गई थी। जमीन खाली करने के लिए दबाव बनाए जाने और बार-बार धमकी से परेशान होकर 22 अप्रैल को भइरा कोरवा ने घर में फांसी लगा ली थी।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
इसके बाद पुलिस ने फर्जी तरीके से विशेष संरक्षित कोरवा जनजाति परिवार के संयुक्त खाते की जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में पुलिस ने क्रशर संचालकों, पटवारी, पंजीयक सहित अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। बाद में आरोपियों के खिलाफ पहाड़ी कोरवा को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में धारा 108 का जुर्म दर्ज किया गया है।
जारी है लुक आउट सर्कुलर
मामले में फरार विनोद अग्रवाल उर्फ मघु के खिलाफ बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर ने लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) दो माह पहले ही जारी कर दिया है। लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद आरोपी यदि हवाई या जल मार्ग से कहीं भागने का प्रयास करता है तो उसे सीमा पर पकड़ लिया जाएगा।
आरोपी के नेपाल भागने का शक
हालांकि आरोपी के नेपाल के ओर भागने की संभावना है। आरोपी सिर्फ सड़क मार्ग से या फिर गैर कानूनी तरीके से ही कहीं भाग सकता है।
आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम
एसपी वैभव बैंकर ने मामले में विनोद अग्रवाल उर्फ मघु, प्रवीण अग्रवाल, राजेन्द्र मिंज, राजू कौशिक सहित अन्य आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी 3 महीने पहले घोषित किया है। बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। हम आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं।
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पांच प्वॉइंट में समझें पूरी खबर
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6 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी
मामले में पुलिस ने क्रशर संचालकों के राजपुर निवासी बड़े भाई महेंद्र अग्रवाल, सहयोगी अमित कुमार गुप्ता निवासी बलरामपुर, पटवारी रजाउल हसन निवासी उदारी, लुंड्रा, शिवा राम नगेशिया, उदय शर्मा और कमला को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी जेल भेज दिए गए हैं।
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