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Bemetara Blast Update
Bemetara Blast Update : छत्तीसगढ़ में बीत 25 मई को हुए बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट मामले ( Bemetara factory blast ) में फैक्ट्री डायरेक्टर अवधेश जैन पर FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं इस ब्लास्ट में लापता हुए उन आठ लोगों में से पुलिस को अब तक किसी का कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना के बाद 1 व्यक्ति की मौत, 6 लोगों के घायल और 8 के लापता होने की पुष्टि प्रशासन ने की थी लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि लापता हुए लोगों की संख्या आठ से ज्यादा है।
बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में कंपनी के पदाधिकारी अवधेश जैन और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने विस्फोटक सामग्री के रख रखाव में लापरवाही और सुरक्षा मानकों में कमी को लेकर अपराध दर्ज किया है। शासन की तरफ से SI मयंक मिश्रा की शिकायत पर बेरला थाना के कंडरका चौकी में FIR दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री डायरेक्टर अवधेश जैन के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 286, 304 A, 337, विस्फोटक अधिनियम 1984 9B और विस्फोटक अधिनियम 1984 9C के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
जानकारी के मुताबिक पीड़ितों के परिजनों को कंपनी ने मुवावजे के तौर पर 30- 30 लाख रुपए का चेक दिया था। 8 लापता और 1 मृतक में से 7 मजदूरों के परिजन फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से 30 लाख रुपए का चेक लेकर मान गए लेकिन 2 लोगों के परिजनों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। ये ग्रामीण अब भी फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रशासन ने की इन मजदूरों की पुष्टि
फैक्ट्री बैस्ट मामले में लापता लोगों को ढूंढने के लिए हर कोशिश नाकाम रही है। हादसे के बाद लापता मदजूरों को मलबे में खोजने की कोशिश की गई, इसके तहत जांच टीम ने मलबे से मिले मानव अंग पॉलिथीन में इकट्ठा कर बेमेतरा प्रशासन ने डीएनए के लिए भेजा है। फिलहाल परिजन और पुलिस को DNA रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे कि वे अंतिम संस्कार कर सकें।
हादसे के बाद बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने न्यायायिक दण्डाधिकारी जांच का आदेश शनिवार को ही जारी किया। कलेक्टर ने 29 मई को एक आदेश जारी करते हुए आगामी आदेश तक फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं फैक्टरी में रखे विस्फोटक पदार्थों की समुचित सुरक्षा का दायित्व कारखाना प्रबंधन की होगी। इस मामले में दण्डाधिकारी जांच के लिए 45 दिनों का समय तय रखा गया है और जांच के बाद घटना के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।
Awadhesh Jain | FIR registered against Awadhesh Jain