बैन पॉलीथिन बैग में खुले में रखा डॉक्टरों का खाना, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

Pravesh Shukla | Aug 02, 2025, 19:42 IST
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छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (सिम्स) की बदहाल व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई । जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सिम्स के डीन और कलेक्टर से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़इंस्टीट्यूटऑफमेडिकलसाइंसेस(सिम्स) की बदहाल व्यवस्था को लेकरहाईकोर्टने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफजस्टिसरमेशसिन्हाऔरजस्टिसबीडीगुरु कीडिवीजनबेंच नेसिम्सके डीन और कलेक्टर सेशपथपत्रके साथ जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

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पॉलीथिन बैग में रखा जा रहा खाना

दरअसल, यहांहॉस्टलमें रहकर पढ़ाई कर रहेरेजिडेंटडॉक्टरों औरएमबीबीएसछात्रों के लिए बाहर से मंगाए गए खाना को प्रतिबंधितपॉलीथिनबैग में रखा जा रहा है। घंटों बाद डॉक्टर आकर अपने नाम कापॉलीथिनले जाकर खाना खाते हैं।

हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

सिम्सकी अव्यवस्था पर आई मीडियारिपोर्ट्सकोहाईकोर्टने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। इस मामले कीहाईकोर्टमेंलगातारसुनवाईचलरहीहै।पिछलीसुनवाईमेंकलेक्टरनेभीहाईकोर्टमेंशपथपत्रदाखिलकरयहजानकारीदीथीकिशासनकीओरसेसिम्सकीव्यवस्थाओंकोसुधारनेकेहरसंभवप्रयासकिएजारहेहैं।इसकेबावजूदसिम्सकीस्थितिमेंसुधारनहींहोनेपरकोर्टनेनाराजगीजतातेहुएअबसख्तीदिखानीशुरूकरदीहै।

हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

सुनवाईकेदौरानकोर्टकोजानकारीदीगईकि,सिम्सकेहॉस्टलमेंरहनेवालेछात्रपॉलीथिनपैकेट्समेंरखाखानाफेंकरहेहैं।जिससेपूरेपरिसरमेंगंदगीफैलरहीहै।इसपरडिवीजनबेंचनेकड़ीनाराजगीजाहिरकरतेहुएकहाकिऐसीस्थितिकदापिस्वीकार्यनहींहै।

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व्यवस्था में गंभीर खामी: हाईकोर्ट

कोर्टनेकहाकिशासनऔरप्रबंधनकीलापरवाहीकेकारणछात्रऐसाकररहेहैं।इससेस्पष्टहोताहैकिव्यवस्थामेंगंभीरखामियांहैं।सुनवाईकेदौरानएडवोकेटजनरलप्रफुल्लएनभारतनेबतायाकिसिम्सकेमेसमेंअच्छाभोजनतैयारकियाजाताहै।लेकिन,कुछछात्रबाहरसेखानामंगवातेहैंऔरउपयोगमेंनहींआनेवालाभोजनपरिसरमेंफेंकदेतेहैं।

95 लाखरुपएफंडकाउपयोगक्योंनहीं: हाईकोर्ट

जनहितयाचिकाकीसुनवाईकेदौरानपूर्वमेंभीहाईकोर्टनेसिम्सकीअव्यवस्थापरनाराजगीजताईथी।पिछलीसुनवाईमेंछत्तीसगढ़मेडिकलसर्विसेसकार्पोरेशनलिमिटेड(CGMSC)के वकील ने कोर्ट को बताया था किसिम्सडीन के पास 95 लाख रुपए काफंडरखा हुआ है, जिसका उपयोग दवाओं की खरीदी और अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए किया जा सकता है।

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सिम्स में मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। दूर-दराज से आने वाले मरीजों को भर्ती होने के बाद मजबूरी में इलाज अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ता है या फिर उन्हें निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है।
इस खबर को पांच प्वॉइंट में समझें

  1. हाईकोर्ट की नाराजगी: सिम्स की बदहाल स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है और डीन व कलेक्टर से शपथपत्र सहित जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
  2. पॉलीथिन में खाना, गंदगी का मुद्दा: छात्र पॉलीथिन में खाना मंगवा रहे हैं, जिससे परिसर में गंदगी फैल रही है। कोर्ट ने इसे प्रशासन की लापरवाही माना है।
  3. 95 लाख का फंड पड़ा है निष्क्रिय: कोर्ट ने पूछा कि जब डीन के पास 95 लाख रुपए का फंड है, तो इसका उपयोग दवाओं और सुविधाओं के लिए क्यों नहीं किया जा रहा?
  4. सख्त निर्देश दिए गए: कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक गंदगी रोकने, फंड के उपयोग और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार से जुड़ी सभी जानकारियां शपथपत्र में दी जाएं।
  5. नई व्यवस्था लागू: कोर्ट के संज्ञान के बाद सिम्स प्रबंधन ने हॉस्टल में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब छात्र केवल टिफिन में खाना मंगा सकेंगे।

शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब

कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं किसिम्सके डीन और कलेक्टर अगली सुनवाई से पूर्वशपथपत्रदाखिल कर यह बताएं कि परिसर में गंदगी की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 95 लाख रुपए केफंडका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। इसके साथ ही मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में शासन-प्रबंधन की ओर से क्या ठोस उपाय किए गए हैं। इसका विवरण भी पेश करना होगा।

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अब टिफिन में मंगा सकेंगे खाना, पॉलीथिन बैन

इधर,हाईकोर्टके संज्ञान लेने के कुछ घंटों बाद हीसिम्सप्रबंधन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। डीन डॉ.रमणेशमूर्ति के आदेश जारी किया है, इसके मुताबिक अबसिम्सकेहॉस्टलमेंपॉलीथिनपर बैन लगा दिया गया है। इसी तरहसिम्सकेस्टूडेंट्सऔररेजिडेंटडॉक्टर सिर्फटिफिनमें ही खाना मंगा सकेंगे।टिफिनको भी खुले जगह में नहीं रखा जाएगा।टिफिनको परिजन या गार्ड के कमरे में ही रखने के आदेश दिए गएहैं।

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