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अरुण तिवारी @ रायपुर
Raipur: सरकार ने सरप्लस टीचर के मामले में सख्त रुख अपना लिया है। ज्वाइनिंग न देने वाले सरप्लस शिक्षकों (Surplus Teacher) पर अब कारवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राज्यभर में विद्यालयों एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत अतिशेष शिक्षकों का पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से जिला, संभाग एवं संचालनालय स्तर पर गठित समितियों द्वारा की गई थी।
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डीपीआई ने जारी किए निर्देश:
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी पत्र में यह उल्लेख किया गया कि पदस्थापना आदेश जारी होने के बाद भी कुछ शिक्षकों द्वारा आज दिनांक तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसे शिक्षकों की सूची (गोशवारा सहित) शासन को प्रेषित की गई थी, ताकि उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुमति प्राप्त की जा सके। इस पर शासन ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। अब ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
लापरवाही पर अनुशासनात्मक कारवाई:
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण के पश्चात पदस्थापना आदेश के बावजूद कार्यभार ग्रहण न करना प्रशासनिक अनुशासन का उल्लंघन है। शासन इस प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से ले रहा है।
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