काउंसिल के रजिस्ट्रार पर रिश्वत मांगने का आरोप, स्वास्थ्य सचिव ने दिया जांच का आदेश

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सामूहिक भ्रष्टाचार काउंसिल का मामला सामने आया है। काउंसिल के ही एक सदस्य ने रजिस्ट्रार अश्विनी गुरदेकर, कर्मचारी अनिरुद्ध मिश्रा और महावीर सिंह पर आरोप लगाया है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5000 रुपए लिए हैं।

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VINAY VERMA
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छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सामूहिक भ्रष्टाचार काउंसिल का मामला सामने आया है। काउंसिल के ही एक सदस्य ने रजिस्ट्रार अश्विनी गुरदेकर, कर्मचारी अनिरुद्ध मिश्रा और महावीर सिंह पर आरोप लगाया है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5000 रुपए लिए हैं। काउंसिल के सदस्य भगत राम शर्मा ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य आयुक्त अमित कटारिया से की है। शिकायत पर स्वास्थ्य संचालक प्रियंका शुक्ला को जांच करने के लिए कहा गया है।

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क्या है मामला

बिलासपुर के एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ने शपथ पत्र में शिकायत करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार अश्विनी गुरुदेकर, कर्मचारी अनिरुद्ध मिश्रा और महावीर सिंह ने शैक्षणिक सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी कागजात सही होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5000 रुपए लिए। जब आवेदक ने उस दौरान 5000 नगद नहीं होने की बात कही तब कर्मचारी अनिरुद्ध मिश्रा ने उन्हें खुद निकट टेस्ट स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के एटीएम ले जाकर एटीएम से ₹5000 निकलवाया और ले लिए। जब बात काउंसिल के सदस्यों को लगी तो उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को इसकी शिकायत की।

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स्वास्थ्य सचिव करवाएंगे जांच

शिकायत पर स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने स्वास्थ्य आयुक्त डॉ0 प्रियंका शुक्ला को जांच करने के लिए कहा है। काउंसिल के सदस्यों द्वारा सामूहिक शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य सचिव ने फार्मेसी काउंसिल के सभी वित्तीय लेनदेन की जांच के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया है।

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मेरे खिलाफ षणयंत्र है

मेरे खिलाफ सारी शिकायतें भगत राम शर्मा के पास ही क्यों जाती हैं। पहलेे भी वे इस तरह की शिकायतें रहे हैं। लेकिन मांगने पर कोई साक्ष्य नहीं दे पाते। इससे ऐसा लगता है वे मेरे खिलाफ षणयंत्र कर रहे हैं। 
अश्विनी गुरदेकर, रजिस्ट्रार, छग स्टेट फार्मेसी काउंसिल

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