कचरा प्रोसेसिंग के लिए नया नियम ; ज्यादा कचरे पर देना होगा नगर निगम कर
Aishwarya Dwivedi | Apr 09, 2026, 09:19 IST
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब यदि किसी संस्था से रोजाना 100 किलो या उससे ज्यादा कचरा निकलता है, तो उसे वहीं प्रोसेस करना होगा। ऐसा नहीं करने पर नगर निगम इस कचरे को प्रोसेस करने के लिए अलग से शुल्क लेगा।
NEWS IN SHORT
- रायपुर में कचरा प्रोसेसिंग के लिए नए नियम लागू होंगे।
- 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने वालों को प्रोसेसिंग खुद करनी होगी।
- नगरपालिका ने इसके लिए शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है।
- कॉलोनियों, सोसाइटीज, मॉल्स और संस्थानों को कचरा प्रोसेसिंग पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।
- कचरे को गीला, सूखा, सैनेटरी और खतरनाक कचरे में विभाजित करना अनिवार्य होगा।
NEWS IN DETAIL
रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट
कचरा प्रोसेसिंग के लिए कॉलोनियों को खुद करना होगा काम
परिवारों के हिसाब से कचरा उत्पन्न
शुल्क वसूली
वार्डवार सूची तैयार की जा रही
निष्कर्ष
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