रेरा ने बिलासपुर के लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट की खरीदी-बिक्री पर लगाई रोक, अधिनियम के उल्लंघन का मामला

Arun Tiwari | Jul 25, 2025, 19:44 IST
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Cg RERA bans sale purchase Lovina Courts project Bilaspur the sootr
Cg RERA bans sale purchase Lovina Courts project Bilaspur the sootr

छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने बिलासपुर स्थित लोविना कोर्ट्स परियोजना में भूखंडों और मकानों की खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने बिलासपुर स्थित लोविना कोर्ट्स परियोजना में भूखंडों और मकानों की खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(1)(क) के उल्लंघन के पर की गई है।

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इस धारा के तहत प्रमोटर को प्रोजेक्ट के अंतर्गत आवंटियों से प्राप्त कुल राशि का कम से कम 70 प्रतिशत भाग एक अलग बैंक खाते में रखना अनिवार्य है। इस राशि का उपयोग केवल निर्माण कार्य और भूमि की लागत जैसे निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। यह व्यवस्था घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा और धन के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए की गई है।

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नियम का उल्लंघन:

प्राधिकरण ने पाया कि लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट के प्रमोटर द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया गया है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। इसके कारण सीजी रेरा ने परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की नई खरीद-फरोख्त, पंजीयन या लेन-देन पर अंतरिम रोक लगा दी है।

रेरा के अनुसार यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि प्रमोटर द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर उल्लंघनों का समाधान नहीं किया जाता और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं कर दी जाती।

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अनियमितता पर एक्शन :

इस कार्रवाई से रेरा ने यह दिखाने की कोशिश की है वह घर खरीदारों की पूंजी की सुरक्षा, निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रमोटरों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता से कार्य कर रहा है। इस सख्त कदम से अन्य डेवलपर्स को भी यह संदेश मिलेगा कि रेरा के प्रावधानों का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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