परिवहन विभाग का बड़ा अभियान: 350 बसों की जांच, वसूला 5 लाख जुर्माना
Harrison Masih | Jun 12, 2026, 15:15 IST
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग का विशेष अभियान 2026
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और NHRC के निर्देश पर बस सुरक्षा अभियान चलाया है। अब तक 350 वाहनों की जांच में 5.50 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। स्लीपर बसों में अवैध केबिन मौके पर हटाए जा रहे हैं।
समझें क्या है पूरा मामला...
क्यों शुरू हुआ यह अभियान
इन निर्देशों के जमीनी क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग ने यह विशेष अभियान शुरू किया। अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
स्लीपर बसों पर है खास नजर
क्या-क्या जांचा जा रहा है
बसों के वैध पंजीयन, फिटनेस, परमिट और एआईएस-119 (AIS-119 - Automotive Industry Standard 119) मानकों के अनुरूप निर्माण की गहन जांच की जा रही है। निर्धारित मानकों से अलग बनी बस बॉडी के खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।
बस यात्रा में इन बातों का रखें ध्यान
नियम तोड़ा तो यह होगी कार्रवाई
बस संचालकों को दी जा रही समझाइश
यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।" परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश
स्रोत: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग का आधिकारिक प्रेस नोट, रायपुर, 12 जून 2026
FAQ
- छत्तीसगढ़ में बस सुरक्षा अभियान क्यों चलाया जा रहा है?
यह अभियान सुप्रीम कोर्ट और NHRC के निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। - बसों में कौन-कौन सी चीजें अनिवार्य हैं?
बसों में कम से कम 10 किलोग्राम क्षमता का अग्निशमन यंत्र और काम करने वाला GPS होना जरूरी है। वैध पंजीयन, फिटनेस और परमिट भी अनिवार्य हैं। स्लीपर बसों में अवैध केबिन और स्लाइडर नहीं होने चाहिए। - नियम तोड़ने पर बस संचालकों पर क्या कार्रवाई होगी?
मोटरयान अधिनियम के तहत चालान काटा जाएगा। परमिट और लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नियम तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।
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