RAIPUR. आयुष्मान योजना आम लोगों के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। इस लाइफलाइन के नाम पर की अस्पताल लूट मचाये हुए हैं। सरकार ने आयुष्मान के दुरुपयोग कर कमाई करने वाले 48 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की ही। इन 48 अस्पतालों के खिलाफ मिली शिकायतों पर जांच के बाद 11 अस्पतालों पर जुर्माना और एक अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया गया है।
अस्पतालों के खिलाफ मिली थी शिकायत
इन अस्पतालों के विरुद्ध आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के बाद भी हितग्राहियों से अतिरिक्त नगद राशि लेने, आर्थिक लाभ हेतु नियम विरुद्ध अनावश्यक रूप से मरीजों को योजना अंतर्गत भर्ती किये जाने एवं अवैधानिक तौर पर योजना के तहत गर्भाशय के ऑपरेशन करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुयी थी।
इन अस्पतालों के विरूद्ध की गई कार्रवाही
नियम के खिलाफ कार्य करने पर जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनंदगांव पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड, श्री आरोग्यम हॉस्पिटल पर 11 लाख 41 हजार रुपए का अर्थदंड एवं अंकुर हॉस्पिटल रायपुर, 1 लाख 40 हजार का अर्थदंड, माँ यशोदा हॉस्पिटल, जिला-गरियाबंद पर 6 लाख 60 हजार रूपए, श्री राम हॉस्पिटल झलप, महासमुंद पर 11 लाख 41 हजार रूपए, अशोका हॉस्पिटल, रायपुर 31 लाख 60 हजार रूपए , ओमकार हॉस्पिटल बिलासपुर, 1 लाख 82 हजार रूपए, साईं समर्थ हॉस्पिटल रायपुर 4 लाख 25 हजार रूपए, CIMT हॉस्पिटल, रायपुर 11 लाख 8 हजार रूपए, केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, बिलासपुर पर 12 लाख 74 हजार 900 रूपए का अर्थदंड एवं स्पर्श मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, दुर्ग पर 24 लाख 44 हजार 700 का अर्थदंड लगाया गया है।
48 अस्पतालों में से शेष 33 अस्पताल जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उनके द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्रवाही प्रक्रियाधीन है । प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर जल्द ही आगे कार्रवाही की जाएगी।
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