21 साल से कम उम्र वालों की बार में एंट्री बैन, CCTV कैमरा लगाना जरूरी, पुलिस रखेगी रिकॉर्डिंग
VINAY VERMA | Oct 01, 2025, 21:35 IST
Photograph: (The Sootr)
छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 साल से कम उम्र के व्यक्तियों की बार में एंट्री पर बैन लगा दिया है। बार में सीसीटीवी कैमरा लगाना और रिकॉर्डिंग पुलिस को जमा करवाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही, बार संचालकों को रात 12 बजे से पहले बार बंद करने की चेतावनी दी गई है।
RAIPUR. छत्तीसगढ़ में 21 साल से कम उम्र वालों को बार में एंट्री पर सरकार ने बैन लगा दिया है। मॉनिटरिंग के लिए बार में सीसीटीवी कैमरा (CCTV Camera) लगवाना आवश्वयक कर दिया गया है जिसकी रिकॉर्डिंग हर माह स्थानीय पुलिस थाने में जमा करवानी होगी।
इसके अलावा आबकारी सचिव आर संगीता ने बार संचालकों पर और भी नियम लागू किए हैं। इसमें रात 12 बजे से पहले बार बंद करने, ड्रग्स, कोकीन, एमडी ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों के विक्रय से दूर रहने की चेतावनी भी शामिल है।
आबकारी सचिव ने यह स्पष्ट किया है, इन नियमों का पालन नहीं करने वाले बार के संचालक पर कार्रवाई होगी। संचालक कर्मचारी की गलती बता बच नहीं पाएंगे।
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आबकारी सचिव संगीता ने बार और होटल संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि होटल संचालक यह जान लेवें कि बार संचालन में पाए गए त्रुटियों के लिए कर्मचारियों की गलती बताकर नहीं बच सकते, जिनके नाम से विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है, उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने अवैध शराब नहीं बेचने के लिए भी बार और होटल संचालकों को कहा है।
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आबकारी विभाग छत्तीसगढ़सचिव ने कहा है कि नियम और शर्तों के साथ बार व होटल संचालन किया जाए। उसके बाद भी कोई अधिकारी परेशान करता है तो उनसे संपर्क कर शिकायत की जा सकती है ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में बार संचालकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
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इसके अलावा आबकारी सचिव आर संगीता ने बार संचालकों पर और भी नियम लागू किए हैं। इसमें रात 12 बजे से पहले बार बंद करने, ड्रग्स, कोकीन, एमडी ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों के विक्रय से दूर रहने की चेतावनी भी शामिल है।
आबकारी सचिव ने यह स्पष्ट किया है, इन नियमों का पालन नहीं करने वाले बार के संचालक पर कार्रवाई होगी। संचालक कर्मचारी की गलती बता बच नहीं पाएंगे।
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12 बजे से पहले बार बंद
आबकारी सचिव संगीता ने कहा कि हर हाल में रात बारह बजे के भीतर बार का संचालन बंद हो जाना चाहिए। यह नियम उन होटलों पर भी लागू होगा जिनके पास शराब बेचने-पिलाने का लाइसेंस है। रात 11ः30 के बाद नये ग्राहकों को बार में प्रवेश नहीं दिया जाए। 10 दिन के भीतर बार और होटल में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरीफिकेशन करवाना जरुरी है। इसी प्रकार पूर्व से ही नशे की हालत में पाये गये व्यक्तियों को बार में प्रवेश नहीं देने बाबत निर्देशित किया गया।
संचालकों पर ही कार्रवाई
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सीधे सचिव को कर सकते हैं शिकायत
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