छत्तीसगढ़ में इस बड़े बिल्डर के 16 एकड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी निरस्त , रजिस्ट्री पर लगेगा बैन
Marut raj | Aug 23, 2024, 11:01 IST
Chhattisgarh Bilaspur Aasman Builder Colonizer Action the sootr
आसमां बिल्डर एवं कॉलोनाइजर की ओर से सकरी में 16 एकड़ जमीन पर प्रोजेक्ट डवलप किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की मंजूरी के समय तय नियमों के अनुसार बिल्डर की ओर से काम नहीं कराया जा रहा था। इसकी शिकायतें लगातार नगर निगम के पास पहुंच रही थीं।
रायपुर. छत्तीसगढ़ के महानगर बिलासपुर में एक बड़े बिल्डर पर कार्रवाई की गई। बिल्डर की ओर से डवलप किए जा रहे 16 एकड़ के प्रोजेक्ट की अनुमति निरस्त कर दी गई है। यही नहीं इस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री पर भी बैन लगाने के लिए पत्र लिखा गया है। यह कार्रवाई नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार की ओर से की गई है।
जानकारी के अनुसार बिलासपुर में आसमां बिल्डर एवं कॉलोनाइजर की ओर से 16 एकड़ जमीन पर प्रोजेक्ट डवलप किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की मंजूरी के समय शर्तें तय की गई थीं। इन नियमों के अनुसार बिल्डर की ओर से काम नहीं कराया जा रहा था। इसकी शिकायतें लगातार नगर निगम के पास पहुंच रही थीं। शिकायतों के आधार पर नगर निगम ने बिल्डर के सकरी स्थित प्रोजेक्ट की कॉलोनी विकास अनुमति को निरस्त कर दिया है।
कॉलोनी विकास अनुमति निरस्त करने के बाद अलग-अलग खसरा नंबर के लगभग कुल रकबा 16.44 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाए जाने की कार्रवाई भी की जा रही है। रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय को पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया है कि 59 अलग-अलग खसरा नंबर की भूमि का पंजीयन न किया जाए।
आसमां बिल्डर्स एवं कॉलोनाइजर लिमिटेड के डायरेक्टर असीम जाफरी को 16.442 एकड़ भूमि पर कॉलोनी डवलप करने के लिए नवंबर 2019 में विकास अनुज्ञा शर्तों के साथ जारी की गई थी। इसके बाद समय सीमा में डवलपमेंट न हो पाने की वजह से बिल्डर को 8 अगस्त 2024 को नोटिस जारी किया गया था। इस पर उसकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद आसमां बिल्डर्स एवं कॉलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड के उक्त प्रोजेक्टर की अनुमति निरस्त कर दी गई है।
अनुमति शर्तों को नहीं किया पूरा
कॉलोनी विकास अनुमति निरस्त करने के बाद अलग-अलग खसरा नंबर के लगभग कुल रकबा 16.44 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाए जाने की कार्रवाई भी की जा रही है। रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय को पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया है कि 59 अलग-अलग खसरा नंबर की भूमि का पंजीयन न किया जाए।
नोटिस का नहीं दिया जवाब
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