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Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम जनहितकारी फैसलों पर मुहर लगाई गई।
बैठक में युवाओं के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने, वंचित वर्गों के लिए कौशल विकास, ट्रैफिक नियमों में बदलाव, शहरी नियोजन और सरकारी अफसरों के वेतनमान समेत 12 बड़े मुद्दों पर निर्णय लिए गए।
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कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों को समझिए:
1. राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन वेतनमान
वर्ष 2005 से 2009 बैच तक के राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने के लिए 30 नए पदों का निर्माण किया गया। इससे उनके प्रमोशन और वेतनमान में लाभ मिलेगा।
2. वंचित वर्गों के लिए नया ज्वाइंट वेंचर बनाएगी सरकार
जनजातीय, गरीब, महिलाएं और तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को कौशल शिक्षा और रोजगार देने के लिए पैन IIT एलुमनी फाउंडेशन के साथ गैर-लाभकारी संयुक्त कंपनी बनाई जाएगी। इसमें विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी और अंतरराष्ट्रीय रोजगार के मौके मिलेंगे।
3. पुराने वाहनों पर सख्ती, फैंसी नंबर ट्रांसफर की नई सुविधा
पुराने वाहन मालिक अब अपना फैंसी नंबर नए वाहन में ट्रांसफर करवा सकेंगे (कुछ शर्तों और शुल्क के साथ)।
सरकार ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 और नियम-1994 में संशोधन का निर्णय लिया है।
सरकारी वाहनों को यह सुविधा मुफ्त में मिलेगी।
4. छात्रों के लिए स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू
राज्य के 100 तकनीकी संस्थानों के 50 हजार छात्रों को लाभ मिलेगा।
500 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया जाएगा
500 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे
जनजातीय क्षेत्रों में नवाचार केंद्र स्थापित होंगे
कृषि, ग्रीन एनर्जी, स्वास्थ्य और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर फोकस
5. राजधानी क्षेत्र के लिए नया विकास प्राधिकरण
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर को मिलाकर एक नया "छत्तीसगढ़ स्टेट कैपिटल रीजन (SCR)" बनाया जाएगा।
2031 तक इस क्षेत्र में 50 लाख की आबादी रहने की संभावना है।
यह प्राधिकरण शहरी विकास, निवेश और पर्यावरण संरक्षण पर काम करेगा।
6. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में बदलाव
राज्य की मंडियों के संचालन और किसानों की उपज को बेहतर कीमत दिलाने के लिए अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया गया है।
7. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन से जुड़े कानून में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
8. भू-राजस्व संहिता में बड़ा बदलाव
नामांतरण और बंटवारा अब आसान होगा
जियो-रेफरेंस नक्शे लागू होंगे जिससे विवाद कम होंगे
औद्योगिक और आवासीय योजना की प्रक्रियाएं सरल होंगी
अवैध प्लाटिंग पर नियंत्रण होगा
9. कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय से जुड़े पुराने अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
10. GST कानून में बदलाव
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम में बदलाव कर केंद्र सरकार की नई नीतियों के अनुरूप बनाया जाएगा।
11. लंबित कर विवादों के लिए समाधान योजना
छोटे व्यापारियों के लिए राहत:
बकाया टैक्स, ब्याज और जुर्माने को सुलझाने के लिए विशेष नीति लाई जाएगी जिससे कोर्ट में लंबित मामले जल्दी निपटेंगे।
12. पुराने वाहनों से सड़क दुर्घटनाएं और प्रदूषण कम करने की पहल
सरकार ने पुराने वाहनों से जुड़े नियमों को सख्त करने और सड़क सुरक्षा एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया संशोधन विधेयक पास किया है।
इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय राज्य में युवाओं, वंचित वर्गों, व्यापारियों, शहरी नागरिकों और किसानों के लिए लाभकारी साबित होंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उनका लक्ष्य सशक्तिकरण, नवाचार, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देना है।
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