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रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। सातवां वेतनमान 1 सितंबर 2025 से महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के बाद महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत दिया जाएगा। 1 सितंबर 2025 से छठवां वेतनमान में 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता में इजाफे के बाद 252 प्रतिशत दिया जाएगा।
कैबिनेट ने लिया था फैसला
बता दें कि 19 अगस्त को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था। अब इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है।
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इस खबर को पांच प्वॉइंट में समझें1.महंगाई भत्ता बढ़कर 55% हुआ: राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को दो प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का आदेश जारी कर दिया है। 2.छठा वेतनमान भी बढ़ा: छठवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता छह प्रतिशत बढ़कर 252 प्रतिशत हो गया है। 3.भुगतान की तारीख: बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 सितंबर, 2025 से लागू होगा और इसका भुगतान सितंबर 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। 4.मूल वेतन पर गणना: महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन (basic pay) के आधार पर की जाएगी। इसमें किसी भी तरह का विशेष या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। 5.अन्य कर्मचारियों पर भी लागू: यह आदेश न केवल नियमित कर्मचारियों पर, बल्कि यूजीसी, एआईसीटीई के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। |
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महंगाई भत्ता (DA) से जुड़े अहम नियम
1. उपरोक्तानुसार निर्धारित महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान सितंबर 2025 के वेतन से किया जाएगा।
2. महंगाई भत्ते की गिनती मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3.महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।
4 महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चत्तररूपयों में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
5.ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. के साथ ही कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्तेकाभुगतानविभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।
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