छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा-बलात्कार में गुप्तांग का प्रवेश जरूरी, स्खलन नहीं
Rajesh Lahoti | Feb 18, 2026, 21:22 IST
Photograph: (the sootr)
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना जननांग प्रवेश के यौन कृत्य को बलात्कार नहीं, बल्कि 'बलात्कार का प्रयास' माना जाएगा। अदालत का यह फैसला साक्ष्य-आधारित प्रमाण पर दिया गया है।
News in Short
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलात्कार और बलात्कार के प्रयास में अंतर स्पष्ट किया।
- जननांग प्रवेश का साक्ष्य न होने पर मामला बलात्कार का प्रयास माना गया।
- आरोपी को बलात्कार के बजाय बलात्कार के प्रयास का दोषी ठहराया गया।
- मेडिकल रिपोर्ट में जननांग प्रवेश का साक्ष्य नहीं था, इसलिए सजा में कटौती की गई।
- यह फैसला यौन अपराधों में साक्ष्य आधारित न्याय को बढ़ावा देता है।
News in Detail
अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अश्लील हमला और बलात्कार की कोशिश के बीच फर्क समझना ज़रूरी है, और हर गंभीर आरोप स्वतः बलात्कार की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता जब तक कानूनी तत्व पूरे न हों।
मामला क्या था?
गवाही में विरोधाभास, मेडिकल रिपोर्ट निर्णायक
उधर मेडिकल रिपोर्ट में हाइमन सुरक्षित पाया गया। डॉक्टर ने “आंशिक प्रवेश” की संभावना जताई, पर स्पष्ट रूप से बलात्कार की पुष्टि नहीं की।
अदालत ने कहा कि जब गवाही में विरोधाभास हो और मेडिकल साक्ष्य स्पष्ट प्रवेश सिद्ध न करें, तो धारा 376 के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।
सजा में क्या बदलाव हुआ?
क्यों अहम है यह फैसला?
यह फैसला आने वाले समय में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी संदर्भ माना जाएगा।
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