रील्स और स्टंट के लिए सड़क जाम करने वालों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, पुलिस को लापरवाही पर फटकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़कों पर रील्स बनाने और स्टंट करने के तीन वायरल मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इन घटनाओं पर पुलिस की ढीली कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि सड़कें किसी की निजी संपत्ति नहीं हैं।

author-image
Krishna Kumar Sikander
New Update
Chhattisgarh High Court strict on those who block the road for reels and stunts the sootr
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़कों पर रील्स बनाने और स्टंट करने की तीन वायरल घटनाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इन मामलों में पुलिस की लचर कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सड़कें किसी की निजी संपत्ति नहीं हैं और ऐसी हरकतें आम लोगों की जान को खतरे में डालती हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी. डी. गुरु की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव से इन घटनाओं की विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है और पुलिस की "हल्की कार्रवाई" को "मजाक" करार दिया।

ये खबर भी पढ़ें... मेडिकल एडमिशन नियम में NRI कोटा हटाने की याचिका खारिज, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

तीन घटनाओं ने खींचा कोर्ट का ध्यान

बिलासपुर के रतनपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर 20 जुलाई 2025 पहली घटना हुई। इस घटना में छह लग्जरी कारों के साथ कुछ युवक आए। इन युवकों ने स्टंट और रील्स बनाने के लिए सड़क जाम कर दी। इन युवकों ने सड़क पर कारें खड़ी कर वीडियोग्राफी और लाइटिंग का इंतजाम किया, जिससे लंबा जाम लग गया।

वेदांत शर्मा नामक युवक ने इस स्टंट का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, जो वायरल हो गया। शुरू में पुलिस ने केवल 2,000 रुपये का जुर्माना लगाकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट के दबाव में एफआईआर दर्ज हुई और आरोपियों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किए गए।

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मिड-डे मील में लापरवाही पर सख्त रुख, शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का आदेश

इसी तरह बिलासपुर के ही रिवर व्यू क्षेत्र में कुछ युवकों ने चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर सेल्फी और रील्स बनाया। इस दूसरी घटना का भी वीडियो वायरल हुआ, जिस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि पुलिस ने इस गैरजिम्मेदाराना व्यवहार पर क्या कार्रवाई की।

तीसरी घटना में एक स्थानीय व्यक्ति ने अपने दोस्तों के साथ भीड़भाड़ वाले इलाके में सड़क पर अभिनेता का जन्मदिन मनाने के लिए केक काटा और डीजे की तेज आवाज में डांस किया। इस दौरान यातायात कई मिनटों तक बाधित रहा और यह वाकया भी इंटरनेट पर ट्रेंड करता रहा।

ये खबर भी पढ़ें... CG Job News : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नौकरी का शानदार अवसर, 35 चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती, जानें पूरी प्रक्रिया

2,000 रुपये का जुर्माना मजाक है

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़कों का दुरुपयोग और ऐसी लापरवाही न केवल दोषियों बल्कि आम नागरिकों की जान को भी खतरे में डालती है। इस दौरान न्यायाधीश ने पुलिस की ढीली कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि महज 2,000 रुपये का जुर्माना सजा नहीं, बल्कि मजाक है। ऐसी कार्रवाइयां अमीरजादों को कानून से ऊपर मानने की छूट देती हैं।" कोर्ट ने चेतावनी दी कि पुलिस की नरमी से कानून का भय खत्म होता है, जिससे अराजकता फैलने का खतरा बढ़ता है।

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से निजी स्कूलों को सशर्त मिली निजी प्रकाशकों की किताबें चलाने की अनुमति, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

प्रगति रिपोर्ट तलब, अधिकारियों को चेतावनी

कोर्ट ने पहले ही मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जो गुरुवार को पेश किया गया। अब तीनों मामलों में एफआईआर के बाद की गई जांच और कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कदम उठाए जाएंगे।

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के अधिकार क्षेत्र पर लगाई रोक

सड़क सुरक्षा पर कोर्ट का जोर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह कड़ा रुख सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर एक मजबूत संदेश देता है। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी गैरजिम्मेदाराना हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और पुलिस को कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। यह मामला अब न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी विषय बन गया है।

FAQ

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किस वजह से पुलिस की कार्रवाई को 'मजाक' करार दिया?
हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा वायरल वीडियो वाले स्टंट मामलों में मात्र 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने को बेहद हल्की और लापरवाह कार्रवाई माना और कहा कि यह "सजा नहीं, बल्कि मजाक" है, जो अमीरजादों को कानून से ऊपर मानने की छूट देता है।
बिलासपुर में रील्स और स्टंट से जुड़ी कौन-कौन सी घटनाएं कोर्ट के संज्ञान में आईं?
पहली घटना: रतनपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर युवकों ने लग्जरी कारों के साथ सड़क जाम कर स्टंट किया और वीडियो बनाया। दूसरी घटना: बिलासपुर के रिवर व्यू क्षेत्र में युवकों ने चलती कार से बाहर निकलकर रील्स बनाई। तीसरी घटना: एक व्यक्ति ने सड़क पर अभिनेता का जन्मदिन केक काटकर और डीजे के साथ डांस कर मनाया, जिससे यातायात बाधित हुआ।
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव से क्या मांग की है?
कोर्ट ने मुख्य सचिव से इन तीनों घटनाओं की विस्तृत जांच रिपोर्ट और FIR के बाद की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

thesootr links

द सूत्र कीt खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃 🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रील्स स्टंट पर सख्ती | सड़कों पर स्टंट छत्तीसगढ़ | पुलिस की लचर कार्रवाई पर हाईकोर्ट नाराज | रील्स बनाने वालों पर कार्रवाई | सड़क सुरक्षा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रील्स स्टंट पर सख्ती सड़कों पर स्टंट छत्तीसगढ़ पुलिस की लचर कार्रवाई पर हाईकोर्ट नाराज मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा रील्स बनाने वालों पर कार्रवाई सड़क सुरक्षा छत्तीसगढ़