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Photograph: (the sootr)
RAIPUR. छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के उस प्रस्ताव को नकार दिया है जिसमें मंत्री ने 8वीं पास को निज सहायक के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी। अपने पत्र में उन्होंने तबरेज आलम नाम के व्यक्ति का नाम सुझाया था लेकिन शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारण जीएडी ने तबरेज आलम की नियुक्ति पर रोक लगा दी। हवाला दिया गया है कि मंत्री के पीए होने की न्यूतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास अनिवार्य है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्री राजेश अग्रवाल के विशेष सहायक को पत्र भेज जानकारी दे दी है।
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मंत्री ने दिया था निर्देश लेकिन...
मंत्री ने जीएडी को यह निर्देश दिया था कि तबरेज आलम को उनकी निजी स्थापना में निज सहायक के पद पर रखा जाए। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियमों का हवाला देते हुए उन्हें एक पत्र भेजा। इस पत्र में बताया गया कि सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया कि तबरेज आलम की शैक्षणिक योग्यता सिर्फ आठवीं पास है, इसलिए उन्हें निज सहायक के पद पर पदस्थापित करना संभव नहीं है।
मंत्री के प्रस्ताव और जीएडी के एक्शन को ऐसे समझें
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कैबिनेट विस्तार में राजेश अग्रवाल बने थे मंत्री
दो महीने पहले छग में साय कैबिनेट विस्तार में तीन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। जिसमें अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल भी शामिल थे। राजेश अग्रवाल भाजपा के वो विधायक हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं। राजेश अग्रवाल पहले कांग्रेस पार्टी में थे। साल 2017 में बीजेपी में शामिल होकर साल 2023 में हुए और विधानसभा चुनाव में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को मात दी थी।
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मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी
पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के निर्देश को दरकिनार करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री का भी अनुमोदन लिया है। विभाग के अवर सचिव मनराखन भुआर्य के साइन से जारी आदेश में इस बात का भी जिक्र है।
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