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NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ की 30 वर्षीय ब्यूटिशियन ने भोपाल में तीन लोगों के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया
- एक महिला पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप
- भोपाल, अब्बास नगर और अहमदाबाद में दुष्कर्म के आरोप
- चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में रेप का आरोप
- आरोपी फिलहाल फरार, पुलिस ने जांच शुरू की
NEWS IN DETAIL
भोपाल में दर्ज हुई एफआईआर
छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की 30 वर्षीय ब्यूटिशियन ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बागसेवनिया थाने में तीन लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और एक महिला पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता रविवार रात अपने मामा के साथ थाने पहुंची।
दोस्ती से शुरू हुई कहानी
पीड़िता के मुताबिक, 31 दिसंबर 2024 को शाहपुरा स्थित एक होटल में दोस्त की बर्थडे पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात एक युवती से हुई। बाद में दोनों साथ रहने लगीं। जनवरी 2025 में वे बागसेवनिया में रहने वाली अमरीन उर्फ माहिरा के पास शिफ्ट हो गईं।
कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसकी सहेली ने अमरीन के कहने पर धर्म परिवर्तन कर उसके भाई से शादी कर ली है।
धमकी देकर कई बार दुष्कर्म का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि अगस्त 2025 में अमरीन के करीबी चंदन यादव ने बहन से मिलाने के बहाने ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बदनाम करने की धमकी देकर चुप रहने को कहा। इसके बाद अलग-अलग समय पर कई बार उसके साथ रेप किया गया।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे छोटे कपड़े पहनाकर पब-लाउंज में ले जाया जाता था और अनजान लोगों से मेलजोल का दबाव बनाया जाता था। इसी दौरान धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डाला गया।
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नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म
नवंबर 2025 में अमरीन उसे गांधी नगर स्थित अब्बास नगर में अपने परिजनों से मिलाने ले गई। आरोप है कि वहां अमरीन के भाई बिलाल ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया।
दिसंबर 2025 में अमरीन उसे अहमदाबाद ले गई, जहां यासिर नामक युवक से मिलवाया गया। पीड़िता का आरोप है कि वहां भी उसके साथ दुष्कर्म हुआ।
सोशल मीडिया से हिम्मत, फिर शिकायत
जनवरी 2026 में पीड़िता भोपाल छोड़कर छत्तीसगढ़ अपने मामा के घर चली गई। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक अन्य युवती द्वारा समान आरोप लगाए जाने की जानकारी मिलने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और भोपाल आकर एफआईआर दर्ज कराई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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Knowledge
- दुष्कर्म से जुड़े मामलों में IPC की धारा 376 के तहत सख्त सजा का प्रावधान है।
- किसी को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालना कानूनन अपराध है (राज्यों के विशेष कानून लागू हो सकते हैं)।
- नशीला पदार्थ पिलाकर अपराध करना गंभीर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
- पीड़िता की पहचान कानूनन गोपनीय रखी जाती है।
- अंतरराज्यीय अपराध होने पर विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय जरूरी होता है।
Alert
- सोशल मीडिया या निजी संपर्कों के जरिए नए परिचितों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।
- किसी भी प्रकार के दबाव, धमकी या शोषण की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें।
- नशीले पदार्थ से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतना आवश्यक है।
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आगे क्या
भोपाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मेडिकल परीक्षण, कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर अन्य राज्यों की पुलिस से भी सहयोग लिया जाएगा। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष
मुंगेली की ब्यूटिशियन द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने कई शहरों में फैले एक कथित शोषण नेटवर्क की आशंका को जन्म दिया है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी, लेकिन यह घटना सतर्कता और कानूनी जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
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