छत्तीसगढ़ की ब्यूटिशियन से भोपाल सहित तीन शहरों में हुआ रेप, धर्म परिवर्तन के लिए बनाया दबाव
Harrison Masih | Feb 23, 2026, 19:22 IST
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छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की 30 वर्षीय ब्यूटिशियन ने भोपाल के बागसेवनिया थाने में तीन लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और एक महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।
NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ की 30 वर्षीय ब्यूटिशियन ने भोपाल में तीन लोगों के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया
- एक महिला पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप
- भोपाल, अब्बास नगर और अहमदाबाद में दुष्कर्म के आरोप
- चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में रेप का आरोप
- आरोपी फिलहाल फरार, पुलिस ने जांच शुरू की
NEWS IN DETAIL
भोपाल में दर्ज हुई एफआईआर
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दोस्ती से शुरू हुई कहानी
कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसकी सहेली ने अमरीन के कहने पर धर्म परिवर्तन कर उसके भाई से शादी कर ली है।
धमकी देकर कई बार दुष्कर्म का आरोप
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे छोटे कपड़े पहनाकर पब-लाउंज में ले जाया जाता था और अनजान लोगों से मेलजोल का दबाव बनाया जाता था। इसी दौरान धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डाला गया।
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नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म
दिसंबर 2025 में अमरीन उसे अहमदाबाद ले गई, जहां यासिर नामक युवक से मिलवाया गया। पीड़िता का आरोप है कि वहां भी उसके साथ दुष्कर्म हुआ।
सोशल मीडिया से हिम्मत, फिर शिकायत
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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Knowledge
- दुष्कर्म से जुड़े मामलों में IPC की धारा 376 के तहत सख्त सजा का प्रावधान है।
- किसी को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालना कानूनन अपराध है (राज्यों के विशेष कानून लागू हो सकते हैं)।
- नशीला पदार्थ पिलाकर अपराध करना गंभीर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
- पीड़िता की पहचान कानूनन गोपनीय रखी जाती है।
- अंतरराज्यीय अपराध होने पर विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय जरूरी होता है।
Alert
- सोशल मीडिया या निजी संपर्कों के जरिए नए परिचितों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।
- किसी भी प्रकार के दबाव, धमकी या शोषण की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें।
- नशीले पदार्थ से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतना आवश्यक है।
आगे क्या
निष्कर्ष
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