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शिव शंकर सारथी@ RAIPUR. रायपुर में आवेदकों को थाने से भगा देने वाली पुलिस की दो एफआईआर चर्चा में है। एक प्राथमिकी पुरानी बस्ती थाने में लिखी गई है और दूसरी सिविल लाइन थाने में। सिविल लाइन थाने में लिखी गई FIR जरा गंभीर है। पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर ने अपने साथियों के साथ एक गवाह का पीछा किया और धमकाया भी। इस मामले एक अज्ञात वकील पर केस दर्ज किया गया है।
इसी तरह पुरानी बस्ती थाना की प्राथमिकी के मुताबिक शराब घोटाला मामले में बंद अनवर ढेबर पर मुंबई निवासी इरफान की शिकायत है कि लोट्स अपार्टमेंट में जब घर पर ताला लगा था। तब ताला तोड़कर घर से सामान आदि की चोरी की गई थी। इरफान ने आरोपियों के खिलाफ फ्लैट का ताला तोड़कर घर में घुसकर दस्तावेज, गहने समेत 20 हजार नगदी चोरी करने का आरोप लगाया है।
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शोएब ढेबर शराब घोटाले मामले में जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर का भतीजा है। शोएब के पिता यायहा ढेबर, राम अवतार जग्गी हत्याकांड का दोषी है। अदालती आदेश के बाद यायहा ढेबर ने अदालत में सरेंडर किया है। घर से दो लोग पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में थे। इधर दो तीन मामलों में शोएब ढेबर के कारनामों की जांच होगी।
बता दें कि कांग्रेस सरकार के दौरान ढेबर परिवार के खिलाफ शिकायत करके टिकना भी आसान नहीं था। चाकूबाजी और महिला को धमकाने के कई मामले दबे रह गए। इन मामलों में वीडियों वायरल हुए थे। अब पुलिस सारे आवेदनों को खंगाल सकती है। चाकूबाजी से पीड़ित कॉलेज का स्टूडेंट पुलिस से शिकायत की हिम्मत नहीं जुटा सका था.. वहीं मामले में पुलिस ने भी गंभीरता नहीं दिखाई। अब सरकार बदली तो, सिविल लाइन थाने में धारा 294, 506, 341, 384 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
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1.लाखों की अवैध वसूली
2.लड़की का पीछा करना
3. शराब घोटाला के गवाह को धमकी
शराब घोटाला में आरोपी अनवर ढेबर और साथियों के खिलाफ के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई वह मुंबई निवासी इमरान की शिकायत पर है। इस शिकायत में तोड़फोड़ और चोरी का आरोप है।
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