विधानसभा में तीन विधेयक पारित... जनता को मिलेंगे बड़े फायदे

विधानसभा में आज तीन अहम विधेयकों को ध्वनिमत से पारित किया गया। यह विधेयक शिक्षा, राजस्व और आवास नीति के संबंध में हैं। विधेयक पारित होने से अब आम जनता को बड़े फायदे मिलेंगे।

author-image
Kanak Durga Jha
New Update
chhattisgarh Three bills passed in assembly
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। ये विधेयक राज्य के शिक्षा, राजस्व और आवास नीति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को छूते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस विधेयक के माध्यम से प्रदेश में नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता प्रशस्त होगा।

 ये खबर भी पढ़िए...छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजस्व निरीक्षक भर्ती घोटाले पर हंगामा, विपक्ष का हमला, सदन से वॉकआउट

भू-राजस्व से जुड़े काम होंगे सरल

वहीं, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने दो संशोधन विधेयक सदन में पेश किए। इनमें पहला छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 है, जिसके माध्यम से भू-राजस्व संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

बेघर लोगों को मिलेगा स्थायी अधिकार

दूसरा विधेयक छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमिहीन और बेघर लोगों को स्थायी अधिकार प्रदान करना है, जिससे उन्हें रहने के लिए कानूनी जमीन उपलब्ध कराई जा सके।

तीनों विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित किए जाने के बाद सरकार ने इन्हें राज्य के विकास और आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक कदम बताया है।

 ये खबर भी पढ़िए...छत्तीसगढ़ विधानसभा में बांग्लादेशी घुसपैठ पर हंगामा, 5 हजार घुसपैठिए ले रहे योजनाओं का लाभ

निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा मिलेगा- मुख्यमंत्री ने निजी विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक प्रस्तुत किया, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

भू-राजस्व प्रणाली होगी सरल- राजस्व संहिता संशोधन विधेयक से जमीन से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में सुधार आएगा।

बेघर लोगों को मिलेगा पट्टाधिकार- शहरी क्षेत्रों के भूमिहीनों को कानूनी जमीन देने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया।

60% प्री-बुकिंग के बाद ही हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट- मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि अब हाउसिंग बोर्ड वही प्रोजेक्ट लेगा जिसमें कम से कम 60% प्री-बुकिंग हो चुकी हो।

OTS-2 योजना से हुआ करोड़ों का राजस्व- पुरानी रिक्त संपत्तियों पर छूट देकर अब तक 920 मकानों की बिक्री से 139.47 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

 

 

हाउसिंग बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बताया कि हाउसिंग बोर्ड भविष्य में उन्हीं प्रोजेक्ट्स को करेगा, जिसमें 60% की प्री बुकिंग हो, उन्हीं प्रोजेक्ट में टेंडर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य संपत्ति का अनावश्यक नुकसान न होने के लिए इसके लिए किया गया है।

मंत्री ओपी चौधरी ने हाउसिंग बोर्ड की ओटीएस पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि 80 हजार भवन-आवासों का निर्माण छग हाउसिंग बोर्ड ने किया है। 80 हजार में 78 हजार भवन बिक चुके हैं, अन्य की बिक्री के लिए ओटीएस पॉलिसी लाए हैं। नियम बनाकर बेस रेट दिया गया, पॉलिसी का अच्छा प्रतिसाद मिला है।

मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 2021 में ओटीएस लाया गया था। 3 सालों में 506 मकानों का आवंटन हुआ था। मार्च 2025 में फिर से ओटीएस पॉलिसी को लॉन्च किया गया। मार्च माह में 147 करोड़ के 1000 मकान आवंटित किए गए हैं।

आम जनता को मिलेगा फायदा

मंत्री चौधरी ने बताया कि OTS-2 योजना का उद्देश्य मंडल की निर्मित रिक्त संपत्तियों को छूट के साथ आम जनता को उपलब्ध कराना है। योजना के तहत संपत्तियों की रिक्त रहने के अनुसार विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। इसमें 5 से 10 वर्ष पुरानी संपत्तियों में से जिनमें कम से कम 20% हिस्सा रिक्त है, उन पर 20% की छूट दी जा रही है, तथा 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रिक्त है, उनपर 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

वहीं 10 वर्ष से अधिक पुरानी रिक्त संपत्तियों पर 30% तक की छूट लागू की गई है। इसके साथ मंडल की वो निर्मित रिक्त संपत्तियां जिनको छूट में पहली बार सम्मिलित किया गया है ऐसे संपत्तियों को निर्मित हुए 5 वर्ष हो चुके हैं, उन पर 10% की छूट प्रदान की जा रही है।

इस जनकल्याणकारी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम यह रहा कि 15 जून तक कुल 920 संपत्तियों का सफलतापूर्वक विक्रय किया जा चुका है, जिससे मंडल को 139.47 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। यह आंकड़ा योजना की लोकप्रियता और लोगों में उसके प्रति विश्वास को दर्शाता है।

Chhattisgarh Assembly | आवासहीनों को पट्टा अधिकार | हाउसिंग बोर्ड OTS योजना | भू-राजस्व संहिता संशोधन | छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन | छत्तीसगढ़ विधानसभा विधेयक

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃 🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

Chhattisgarh Assembly छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन छत्तीसगढ़ विधानसभा विधेयक निजी विश्वविद्यालय स्थापना भू-राजस्व संहिता संशोधन हाउसिंग बोर्ड OTS योजना आवासहीनों को पट्टा अधिकार