छत्तीसगढ़ धर्मांतरण नियम: धर्म बदलने से 90 दिन पहले देनी होगी कलेक्टर को सूचना
Aishwarya Dwivedi | Aug 07, 2026, 10:52 IST
कलेक्टर को कन्वर्ज़न नियमों की सूचना
छत्तीसगढ़ में नए धर्मांतरण नियम लागू कर दिए गए हैं। अब धर्म बदलने से 90 दिन पहले कलेक्टर को लिखित सूचना देनी होगी। घर वापसी की प्रक्रिया 15 दिन में पूरी होगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के नए नियम लागू हुए।
- धर्म बदलने से पहले कलेक्टर को सूचना जरूरी है।
- घर वापसी की प्रक्रिया 15 दिन में होगी।
- शादी के लिए धर्म बदलने पर साठ दिन।
- अवैध धर्मांतरण पर कड़े कारावास का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ धर्मांतरण नियम
90 दिन पहले सूचना
घर वापसी हुई आसान
छत्तीसगढ़ धर्मांतरण नियम
शादी के लिए नियम
ग्राम सभा की भूमिका
धर्मगुरुओं पर नजर
सजा और जुर्माना
FAQ
- छत्तीसगढ़ में धर्म बदलने के लिए कितने दिन पहले बताना होगा?
उत्तर: छत्तीसगढ़ में धर्म बदलने की संभावित तिथि से कम से कम नब्बे दिन पहले कलेक्टर को लिखित जानकारी देनी होगी। प्रशासन इस अवधि में मामले की जांच करेगा। - मूल धर्म में वापसी यानी घर वापसी के लिए कितना समय तय किया गया है?
उत्तर: मूल या पैतृक धर्म में वापस लौटने के लिए प्रक्रिया पंद्रह दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इसमें किसी तीसरे पक्ष की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। - अवैध धर्मांतरण के मामलों में सजा का क्या प्रावधान है?
उत्तर: सामान्य अवैध धर्मांतरण पर सात से दस साल तक का कारावास और न्यूनतम पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है।
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