कोर्ट के कर्मचारी को जमीन में लेटाकर लात-घुसों से मारा, दस्तावेज फाड़े
गरियाबंद जिले में कोर्ट के कर्मचारी को जमीन में लेटाकर परिवार वालों ने पीट दिया। ग्राम मूढगेलमाल माहुलपारा में न्यायालय के आदेश पर रामराव सोलंके जमीन का कब्जा दिलाने गए थे।
गरियाबंद जिले में कोर्ट के कर्मचारी को जमीन में लेटाकर परिवार वालों ने पीट दिया। ग्राम मूढगेलमाल माहुलपारा में न्यायालय के आदेश पर रामराव सोलंके जमीन का कब्जा दिलाने गए थे। तभी 8 से 10 लोगों ने उनसे मारपीट की। इसका वीडियो भी सामने आया है। घटना थाना अमलीपदर क्षेत्र की है। 2 परिवार के बीच जमीन विवाद का मामला था। यादव परिवार ने किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा जमा रखा था। कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में नहीं आया। इसलिए उन्होंने घटना को अंजाम दिया।
पीड़ित रामराव ने बताया कि मारपीट के दौरान उनसे गाली गलौज भी हुई है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और मोबाइल-बैग छीनकर दस्तावेज भी फाड़ दिए। 24 अप्रैल को कोर्ट आदेशिका वाहक रामराव सोलंके के न्यायालयी कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। जहां वे यादव परिवार को कब्जा हटाने के लिए कह रहे तभी उन्होंने आपत्ति जताई और मारपीट शुरू कर दी।
हमले में कर्मी के हाथ-पैर और सिर पर चोटें आईं है। हमला करने वाले सभी एक ही परिवार के है। आरोपी कोर्ट के फैसले के खिलाफ थे इसलिए उन्होंने हमला किया।
6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
पीड़ित ने थाना अमलीपदर में शिकायत दर्ज कराई है। घटना के समय राजस्व विभाग के अधिकारी, कोटवार, पटवारी और ग्रामीण मौजूद थे। उन्होंने बीच-बचाव का प्रयास किया।
थाना प्रभारी फैजुल शाह के मुताबिक, 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 221, 121(1), 132, 296, 351(2), और 191(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इन आरोपियों में 3 महिला और 3 पुरुष है। मेघनाथ यादव, दिलेश्वरी यादव, चुलेश्वर यादव, चयमनी यादव, गौमनी यादव और खमय बाई यादव शामिल है।
गरियाबंद जिले में कोर्ट कर्मचारी रामराव सोलंके के साथ मारपीट क्यों की गई?
कोर्ट कर्मचारी रामराव सोलंके के साथ मारपीट इसलिए की गई क्योंकि वे न्यायालय के आदेश पर एक जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचे थे, लेकिन संबंधित यादव परिवार कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट था और उन्होंने हमला कर दिया।
हमले के दौरान रामराव सोलंके के साथ क्या-क्या हुआ?
हमले के दौरान रामराव सोलंके को जमीन पर लेटाकर पीटा गया, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई, उनका मोबाइल और बैग छीन लिया गया और दस्तावेज फाड़ दिए गए। उन्हें हाथ, पैर और सिर पर चोटें आईं।
इस मामले में किन धाराओं के तहत और कितने आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है?
इस मामले में कुल 6 आरोपियों (3 महिला और 3 पुरुष) पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 221, 121(1), 132, 296, 351(2), और 191(2) के तहत केस दर्ज किया गया है।