2023 चुनाव नामांकन विवाद : देवेंद्र यादव केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Umeshwari Baghel | Jul 06, 2026, 17:23 IST
देवेंद्र यादव को बड़ा झटका
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2023 चुनाव से जुड़े भिलाई नगर सीट विवाद में देवेंद्र यादव की प्रारंभिक खारिज करने की याचिका ठुकरा दी है। अब शपथपत्र में जानकारी छिपाने के आरोपों पर नियमित सुनवाई होगी।
समझें क्या है पूरा मामला
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद यह याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि नामांकन के समय दाखिल शपथपत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई।
हाईकोर्ट का अहम आदेश
कोर्ट ने माना कि मामले में तथ्यों की विस्तृत जांच जरूरी है। इसलिए इसे मेरिट पर सुना जाएगा। अब केस की आगे की सुनवाई नियमित रूप से होगी। अदालत के इस निर्णय के बाद मामला एक बार फिर कानूनी जांच के दायरे में आ गया है।
आरोपों की मुख्य बात
इसके साथ ही संपत्ति से जुड़ी जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन है। आरोप यह भी है कि मतदाताओं को सही जानकारी नहीं दी गई। जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है।
याचिकाकर्ता का पक्ष
उनका कहना है कि यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक जानकारी छुपाता है तो उसका चुनाव वैध नहीं माना जा सकता।इसी आधार पर उन्होंने देवेंद्र यादव के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की न्यायिक जांच की आवश्यकता बताई है।
आगे की सुनवाई क्या होगी
सुनवाई के दौरान यह भी देखा जाएगा कि क्या कथित जानकारी छिपाने का प्रभाव चुनाव परिणाम पर पड़ा या नहीं। यह मामला अब मेरिट आधारित जांच की दिशा में आगे बढ़ गया है।
IMP FACTS
याचिका पूर्व स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडेय ने दायर की
आरोप: नामांकन शपथपत्र में जानकारी छिपाने का दावा
देवेंद्र यादव की प्रारंभिक खारिज करने की मांग खारिज
हाईकोर्ट ने नियमित सुनवाई का आदेश दिया
मामला अब मेरिट के आधार पर सुना जाएगा
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन का आरोप
निष्कर्ष
FAQ
- यह मामला किस चुनाव से जुड़ा है?
यह मामला 2023 के भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। - याचिका में मुख्य आरोप क्या है?
आरोप है कि नामांकन शपथपत्र में आपराधिक और संपत्ति संबंधी जानकारी छिपाई गई। - हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?
कोर्ट ने प्रारंभिक खारिज करने की मांग ठुकराकर नियमित सुनवाई का आदेश दिया।
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