छत्तीसगढ़ की अदालत ने बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर बेटे के साथ पिता को भी भेजा जेल, जानें पूरा मामला

Umeshwari Baghel | Nov 01, 2026, 16:10 IST
Share
बिना लाइसेंस बेटे को बाइक देना पड़ा भारी, पिता को जेल।<br>
बिना लाइसेंस बेटे को बाइक देना पड़ा भारी, पिता को जेल।

दुर्ग की अदालत ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले बेटे को बाइक देने पर पिता मोहन लाल बघेल को 3 महीने की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, बाइक चला रहे बेटे मोहित कुमार बघेल को भी अलग-अलग मामलों में सजा मिली है। इसमें 5 साल की जेल भी शामिल है। यह हादसा 4 अगस्त 2025 की रात सुपेला इलाके में हुआ था।

समझें क्या है पूरा मामला

  • सुपेला थाना क्षेत्र में 4 अगस्त 2025 की रात बाइक और एक्टिवा की टक्कर हुई।
  • हादसे में एक्टिवा सवार शादान अली की मौके पर मौत हो गई।
  • बाइक चला रहे मोहित कुमार बघेल के पास वैध लाइसेंस नहीं था।
  • पुलिस जांच में उसके पिता मोहन लाल बघेल पर बाइक देने की बात सामने आई।
  • कोर्ट ने पिता को तीन महीने की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी।

4 अगस्त 2025 की रात क्या हुआ था?

सुपेला थाना क्षेत्र में स्मृतिनगर चौकी के पास इंदु आईटी स्कूल के नजदीक बाइक और एक्टिवा आपस में टकरा गईं। बाइक मोहित कुमार बघेल चला रहा था। टक्कर इतनी तेज थी कि एक्टिवा सवार शादान अली की मौके पर मौत हो गई। उनके साथ बैठे उत्तम पांडेय गंभीर रूप से घायल हुए।

जांच में क्या सामने आया?

स्मृतिनगर पुलिस ने जांच की। जांच में पता चला कि बाइक चला रहे मोहित के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसके बावजूद वह बाइक चला रहा था। पुलिस के मुताबिक उसके पिता मोहन लाल बघेल ने उसे बाइक चलाने को दी थी। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।

हाईकोर्ट का फर्जी आदेश पेश करने पर सूरजगढ़ विधायक पुत्र पर FIR के निर्देश, कोर्ट ने बताया न्याय प्रणाली पर हमला | FIR ordered against Surajgarh MLA's son for submitting fake court order, court calls it an attack on the justice system
हाईकोर्ट का फर्जी आदेश पेश करने पर सूरजगढ़ विधायक पुत्र पर FIR के निर्देश, कोर्ट ने बताया न्याय प्रणाली पर हमला
30 Oct 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान के झुंझुनूं में पंचायतीराज चुनाव से जुड़ा एक मामला अब बड़ा कानूनी विवाद बन गया है। सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार के बेटे जयप्रकाश पर चुनाव में उम्मीदवारी हासिल करने के लिए हाईकोर्ट का फर्जी आदेश पेश करने का आरोप है। मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के सामने खुलासा हुआ कि जिस आदेश को अदालत का बताया जा रहा था, वैसा कोई आदेश जारी ही नहीं हुआ था। इस पर जस्टिस आनंद शर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे बेहद गंभीर मामला बताया। अब हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार से तीन दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है, वहीं झुंझुनूं कलेक्टर ने भी FIR दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
राजस्थान के झुंझुनूं में पंचायतीराज चुनाव से जुड़ा एक मामला अब बड़ा कानूनी विवाद बन गया है। सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार के बेटे जयप्रकाश पर चुनाव में उम्मीदवारी हासिल करने के लिए हाईकोर्ट का फर्जी आदेश पेश करने का आरोप है। मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के सामने खुलासा हुआ कि जिस आदेश को अदालत का बताया जा रहा था, वैसा कोई आदेश जारी ही नहीं हुआ था। इस पर जस्टिस आनंद शर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे बेहद गंभीर मामला बताया। अब हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार से तीन दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है, वहीं झुंझुनूं कलेक्टर ने भी FIR दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

बेटे को क्या सजा मिली?

सत्र न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2026 को मोहित कुमार बघेल को दोषी माना। सजा इस तरह है:

भारतीय न्याय संहिता की धारा 105(2) में पांच साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना

धारा 110(2) में तीन साल का कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 में 10 महीने का कारावास

धारा 3/181 में तीन महीने का कारावास

पिता को क्या सजा मिली?

कोर्ट ने सिर्फ बाइक चालक को नहीं, वाहन देने वाले पिता को भी जिम्मेदार माना। मोहन लाल बघेल को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 5/180 में दोषी ठहराया गया। सजा तीन महीने का कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना है। जुर्माना न देने पर सात दिन की अतिरिक्त जेल होगी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिले 6 नए जज: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी, लंबित मामलों में तेजी की उम्मीद | Chhattisgarh High Court Gets 6 New Judges: Supreme Court Collegium Approval, Expectation of Speed in Pending Cases
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिलेंगे 6 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी, जानें कौन हैं ये नाम
31 Oct 2026 ,
By Harrison Masih
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी दूर करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इन 6 नामों में चार अधिवक्ता और दो न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। लंबे समय से जजों के खाली पदों की चर्चा के बीच फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी दूर करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इन 6 नामों में चार अधिवक्ता और दो न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। लंबे समय से जजों के खाली पदों की चर्चा के बीच फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दुर्ग पुलिस ने क्या अपील की?

फैसले के बाद दुर्ग पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है। उसने कहा है कि नाबालिग या बिना वैध लाइसेंस वाले बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें। पुलिस के मुताबिक चाबी देना छोटी बात लग सकती है। पर नियमों की अनदेखी किसी की जान जाने और परिवार के जेल पहुंचने की वजह बन सकती है।

छत्तीसगढ़ में CAT की स्थायी बेंच की मांग: हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा 3 सप्ताह में जवाब | Demand for Permanent CAT Bench in Chhattisgarh: High Court seeks response from Center in 3 weeks
छत्तीसगढ़ में CAT की स्थायी बेंच बनाने की मांग, हाईकोर्ट ने केंद्र से 3 सप्ताह में मांगा जवाब
16 Oct 2026 ,
By Harrison Masih
छत्तीसगढ़ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थायी बेंच बनाने की मांग पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने केंद्र को तीन सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी का शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि प्रदेश में CAT की स्थायी बेंच बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी मौजूदा स्थिति क्या है।
छत्तीसगढ़ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थायी बेंच बनाने की मांग पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने केंद्र को तीन सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी का शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि प्रदेश में CAT की स्थायी बेंच बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी मौजूदा स्थिति क्या है।

अब आगे क्या?

फिलहाल अदालत के इस फैसले में पिता को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने देना भी कानूनी रूप से भारी पड़ सकता है।

यह खबर क्यों जरूरी है

कई परिवारों में बच्चे या बिना लाइसेंस वाले सदस्य बाइक चला लेते हैं। इस फैसले से साफ होता है कि वाहन देने वाले भी कानून के दायरे में आ सकते हैं। यह मामला एक व्यक्ति की मौत से जुड़ा है। इसलिए यह सिर्फ चालान या जुर्माने की बात नहीं रही। पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि बिना लाइसेंस वालों को वाहन न दें। साथ ही यह भी जरूरी है कि सजा, धाराएं और उसके असर की सही जानकारी पाठकों तक पहुंचे। मृतक के परिवार की स्थिति और मुआवजे जैसे सवाल अभी सामने नहीं आए हैं।

भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका: चुनाव याचिका में नई मांग खारिज, 3 नवंबर को अगली सुनवाई | Bhupesh Baghel gets a jolt from High Court: New demand in election petition rejected, next hearing on November 3
भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका : चुनाव याचिका में नई मांग खारिज, अब 3 नवंबर को होगी सुनवाई
13 Oct 2026 ,
By Umeshwari Baghel
Bhupesh Baghel Election Petition: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े चुनावी विवाद में नया मोड़ आया है। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने की मांग वाला उनका आवेदन खारिज कर दिया है। यह मामला 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। बीजेपी नेता विजय बघेल ने चुनाव के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।
Bhupesh Baghel Election Petition: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े चुनावी विवाद में नया मोड़ आया है। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने की मांग वाला उनका आवेदन खारिज कर दिया है। यह मामला 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। बीजेपी नेता विजय बघेल ने चुनाव के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।

FAQ

सवाल: दुर्ग की अदालत ने पिता को क्या सजा सुनाई?

जवाब: मोटर वाहन अधिनियम की धारा 5/180 में तीन महीने की साधारण कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न देने पर सात दिन की अतिरिक्त जेल होगी।

सवाल: हादसा कब और कहां हुआ था?

जवाब: 4 अगस्त 2025 की रात सुपेला थाना क्षेत्र में स्मृतिनगर चौकी के पास इंदु आईटी स्कूल के नजदीक। एक्टिवा सवार शादान अली की मौके पर मौत हो गई थी।

सवाल: बेटे को क्या सजा मिली?

जवाब: भारतीय न्याय संहिता की धारा 105(2) में पांच साल और 110(2) में तीन साल की सजा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 में 10 महीने और 3/181 में तीन महीने की सजा भी मिली।
Tags:
  • दुर्ग बिना लाइसेंस बाइक पिता को सजा
  • पिता को 3 महीने की जेल
  • 5 हजार रुपये जुर्माना
  • मोहित कुमार बघेल को सजा
  • सुपेला स्मृतिनगर सड़क हादसा
  • शादान अली की मौत
  • Durg father jailed son bike no license
  • Motor Vehicles Act section 180 Durg
  • Durg court road accident verdict
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारियों का बड़ा ऐलान: 5 नवंबर को होगा स्वास्थ्य भवन का घेराव

By Umeshwari Baghel

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारियों का बड़ा ऐलान: 5 नवंबर को होगा स्वास्थ्य भवन का घेराव
गालाबेरी पंचायत में 4 बार हुई रिकाउंटिंग, फिर भी बराबर रहा स्कोर, जानें कैसे तय हुआ विजेता

By Jageshwar Prasad

गालाबेरी पंचायत में 4 बार हुई रिकाउंटिंग, फिर भी बराबर रहा स्कोर, जानें कैसे तय हुआ विजेता
इस बार खास होगी बाबा महाकाल की दिवाली, पांच दिन दीपों से जगमगाएगा मंदिर, जानें पांच दिन के उत्सव की खास बातें

By Kaushiki

इस बार खास होगी बाबा महाकाल की दिवाली, पांच दिन दीपों से जगमगाएगा मंदिर, जानें पांच दिन के उत्सव की खास बातें
MP में MSME के लिए बनेगी नई सरकारी कंपनी: जमीन से लेकर इंसेंटिव तक की मिलेगी सुविधाएं, जानें सरकार का प्लान

By Arohi Raj

MP में MSME के लिए बनेगी नई सरकारी कंपनी: जमीन से लेकर इंसेंटिव तक की मिलेगी सुविधाएं, जानें सरकार का प्लान
रीवा से 3 जनवरी को निकलेगी भारत गौरव ट्रेन, 12 दिन में होंगे दक्षिण भारत के मंदिरों की सैर, ऐसें करें बुकिंग

By Kaushiki

रीवा से 3 जनवरी को निकलेगी भारत गौरव ट्रेन, 12 दिन में होंगे दक्षिण भारत के मंदिरों की सैर, ऐसें करें बुकिंग
पत्नी को था लग्जरी कार का शौक, कर्मचारी ने शोरूम से चुराई 23 लाख की कार, ऐसे पकड़ा गया आरोपी

By Arohi Raj

पत्नी को था लग्जरी कार का शौक, कर्मचारी ने शोरूम से चुराई 23 लाख की कार, ऐसे पकड़ा गया आरोपी
सिंहासन छत्तीसी : मेडम की सियासत ढलान पर,PSO की हनक आसमान पर, तमंचे पर हो रही बैठक,मीटिंग में उतरी माननीय की लू

By Arun Tiwari

सिंहासन छत्तीसी : मेडम की सियासत ढलान पर,PSO की हनक आसमान पर, तमंचे पर हो रही बैठक,मीटिंग में उतरी माननीय की लू