उपभोक्ताओं को अब न्याय के लिए बार-बार अदालतों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता मामलों की सुनवाई को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ई-हियरिंग की सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। इस डिजिटल पहल की शुरुआत राजधानी रायपुर जिले से की गई है, जिसे आने वाले महीनों में प्रदेश के 17 जिलों में विस्तार दिया जाएगा।
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ई-हियरिंग का शुभारंभ
रायपुर जिला उपभोक्ता अदालत में आयोजित एक विशेष समारोह में उपभोक्ता संरक्षण एवं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने इस ई-हियरिंग सुविधा का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा “अब उपभोक्ता अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अपनी बात अदालत के सामने रख सकेंगे। यह सुविधा न केवल न्याय प्रक्रिया को सरल बनाएगी बल्कि मामलों के शीघ्र निपटारे में भी अहम भूमिका निभाएगी।”
त्वरित और पारदर्शी न्याय की ओर कदम
मंत्री बघेल ने कहा कि ई-हियरिंग से जहां एक ओर लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी, वहीं नागरिकों और अधिवक्ताओं को भी भौगोलिक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। ई-हियरिंग की वजह से अदालतों में आने-जाने का समय और खर्च दोनों बचेगा, साथ ही न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
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डिजिटल फाइलिंग और केस ट्रैकिंग की सुविधा
इस पहल के तहत उपभोक्ता आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन केस फाइलिंग, सुनवाई की तारीखों की जानकारी, और केस स्टेटस ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं भी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे उपभोक्ता अपने केस की स्थिति कभी भी और कहीं से भी जान सकेंगे।
न्यायमूर्ति चौरड़िया और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मौजूदगी
इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया, रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष डॉ. डाकेश्वर शर्मा, बार काउंसिल रायपुर के अध्यक्ष हितेंद्र तिवारी, और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता तथा न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
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आगे की योजना
ई-हियरिंग प्रणाली को पहले चरण में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे बड़े जिलों में लागू किया जाएगा और फिर प्रदेश के सभी उपभोक्ता न्यायालयों में इसका विस्तार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की यह डिजिटल पहल उपभोक्ताओं को समय पर और पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे न केवल कोर्ट का कामकाज तेज होगा बल्कि आम नागरिकों के लिए "सुलभ न्याय, सरल न्याय" का सपना भी साकार होता दिखेगा।
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