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Employees on duty in local body elections will not be able to vote : छत्तीसगढ़ में होने जा रहे चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी वोट नहीं डाल पाएंगे। दरअसल, चुनाव में डाक मतपत्र को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की है। इससे प्रत्याशियों को सर्विस वोट नहीं मिल पाएगा।
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11 तारीख को होना है मतदान
प्रदेश में स्थानीय चुनाव के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 11 फरवरी को मतदान होगा। इसके अलावा तीन चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव के लिए लगभग सवा लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। खास बात यह है कि ये कर्मचारी अपने ड्यूटी वाले ब्लॉक या गृह निवास वाले ब्लाॅक में ड्यूटी नहीं करेगा। मतदान के दिन सभी कर्मचारी दूसरे ब्लाॅकों में ड्यूटी पर होंगे। इसके बाद भी कर्मचारियों को डाक मतपत्र से वोट करने की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि, दावा है कि अब तक नगरीय निकायों में रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों से फार्म जमा कराया गया है।
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जिला पंचायत के सीईओ गोकुल रावटे के अनुसार डाकमत का प्रावधान केवल नगरीय निकाय चुनाव में होता है, जबकि पंचायतों में इसका प्रावधान नहीं है। उनका कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करता है, जबकि नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराया जाता है। वहां से 80 प्लस वाले बुजुर्ग मतदाताओं के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है।
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बुजुर्ग वोटर्स को भी राहत नहीं
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 80 प्लस वाले बुजुर्ग वोटर्स की सुविधा को देखते हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यह सुविधा शुरू की गई थी। इसमें मतदान दल ने बाकायदा घर पहुंचकर वरिष्ठ वोटर्स से घर पर ही मतदान कराया था, लेकिन निकाय चुनाव में 80 वर्ष से अधिक उम्र आयु के वोटर्स को यह सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसे वोटर्स को अपने प्रत्याशी को वोट करने के लिए मतदान केंद्र तक ही पहुंचना पड़ेगा। वोट फ्रॉम होम की सुविधा से वरिष्ठ वोटर्स को काफी सुविधा मिली थी।
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