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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सूर्या ट्रेंड्स मॉल स्थित लिस्टोमेनिया क्लब एंड किचन के खिलाफ आबकारी विभाग ने देर रात शराब परोसने के मामले में कार्रवाई शुरू की है। विभाग ने होटल संचालक अजय सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें सात दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।
खास बात यह है कि यह नोटिस 31 मई 2025 को की गई छापेमारी के 51 दिन बाद जारी किया गया, जिससे विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो क्लब का लाइसेंस रद्द हो सकता है।
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क्या था मामला?
31 मई 2025 को विभाग ने लिस्टोमेनिया क्लब एंड किचन में छापेमारी की थी, जिसमें 62 पेटी शराब जब्त की गई। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि क्लब रात 12 बजे की निर्धारित समय सीमा के बाद भी खुला था और शराब परोसी जा रही थी, जो लाइसेंस की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके बावजूद, विभाग ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के बजाय 51 दिन बाद 21 जुलाई 2025 को नोटिस जारी किया।
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एसएसपी की थाना प्रभारियों को हिदायत
रायपुर के अधिकांश होटल और ढाबे रात में बंद हो जाते हैं, लेकिन लिस्टोमेनिया क्लब रात 1:30 बजे तक गुलजार रहता है। यह जानकारी मिलने के बाद रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) विजय अग्रवाल ने थाना प्रभारियों को कड़ी हिदायत दी। इसके बाद आबकारी विभाग को अपनी पुरानी छापेमारी याद आई और उसने नोटिस जारी कर कार्रवाई का दबाव बनाया।
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कैसी थी जांच?
सवाल यह है कि 31 मई की छापेमारी के बाद विभाग 51 दिन तक क्या करता रहा? विभागीय सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के बाद प्रारंभिक जांच में लाइसेंस उल्लंघन की पुष्टि हो गई थी। हालांकि, जांच को अंतिम रूप देने और नोटिस जारी करने में देरी की वजह स्पष्ट नहीं है।
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आबकारी विभाग का रुख
जिला आबकारी अधिकारी ने नोटिस में स्पष्ट किया कि लिस्टोमेनिया क्लब ने नियमों का उल्लंघन किया। संचालक अजय सिंह को सात दिन में जवाब देना होगा। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि असंतोषजनक जवाब मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी। विभाग ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों पर सख्ती बरती जाएगी।
स्थानीय प्रतिक्रिया और सवाल
इस मामले ने स्थानीय स्तर पर चर्चा को जन्म दिया है। लोगों का कहना है कि विभाग की सुस्ती के कारण नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठान बेखौफ हो रहे हैं। साथ ही, यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अन्य होटलों और क्लबों में भी ऐसी अनियमितताएं चल रही हैं, जिन पर विभाग का ध्यान नहीं है।
क्लब के संचालक को सात दिनों रखना होगा पक्ष
लिस्टोमेनिया क्लब के संचालक अजय सिंह को अब सात दिन के भीतर अपना पक्ष रखना होगा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो क्लब का लाइसेंस रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। इस मामले ने रायपुर में देर रात तक चलने वाले होटलों और क्लबों पर प्रशासन की नजर को और तेज कर दिया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और ऐसी गड़बड़ियों की जानकारी प्रशासन को दें।
आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल
लिस्टोमेनिया क्लब का यह मामला आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। 51 दिन की देरी और पत्रिका की खबर के बाद कार्रवाई का शुरू होना यह दर्शाता है कि प्रशासन को सक्रिय होने के लिए बाहरी दबाव की जरूरत पड़ रही है। अब देखना यह है कि क्या इस नोटिस के बाद विभाग अन्य प्रतिष्ठानों पर भी नकेल कसेगा या यह मामला सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा।
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