वकीलों ने करा दिया जज का ट्रांसफर, दो महीने से चल रही थी तना-तनी

Family court judge lawyer dispute in Mungeli : अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजमन सिंह के अनुसार लगभग 2 महीने पहले जब जज का व्यवहार असहय हो गया, तब अधिवक्ता करीब 1 माह तक कोर्ट का बहिष्कार करते रहे।

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Marut raj
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Family court judge lawyer dispute in Mungeli : मुंगेली में कुटुम्ब न्यायालय के जज और वकीलों के बीच विवाद खत्म हो गया है। न्यायाधीश के स्थानांतरण की मांग करते हुए मुंगेली जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया था। जिला न्यायालय के सभी कार्यों का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। इसमें राजस्व न्यायालय भी शामिल था।

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विधि और विधायी कार्य विभाग के सचिव शहाबुद्दीन कुरैशी की ओर से जारी आदेश के अनुसार मुंगेली के कुटुम्ब न्यायालय के जज कीर्ति लकड़ा का जगदलपुर ट्रांसफर कर दिया गया। इसके साथ ही मुंगेली फैमिली कोर्ट की जिम्मेदारी न्यायाधीश राजीव कुमार को दी गई है।

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दो महीने से चल रहा था तनाव

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजमन सिंह के अनुसार मुंगेली जिला न्यायालय में जब से कुटुंब न्यायालय की स्थापना हुई है, तब से कुटुंब न्यायालय की पीठासीन महिला न्यायाधीश का अधिवक्ता संघ मुंगेली के अधिवक्तागण के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा। संघ के सदस्य पक्षकारों के हित को ध्यान में रखते उक्त न्यायालय में कार्य करते रहे।

लगभग 2 माह पूर्व जब कुटुंब न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश कीर्ति लकड़ा का व्यवहार अधिवक्ता संघ के सदस्यों के साथ असहय हो गया, तब अधिवक्ता संघ मुंगेली ने प्रस्ताव पास किया और करीब 1 माह तक कुटुंब न्यायालय का बहिष्कार करते रहे। इसकी सूचना जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल और पोर्ट फोलिया जज छग उच्च न्यायालय ( मुंगेली ) को भी दी गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था।

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दो दिन पहले सामने आया था विवाद

 
20 मार्च को कुटुंब न्यायालय में पैरवी के दौरान संघ के वरिष्ठतम सदस्य और उनके सहयोगी अधिवक्ता के साथ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपमानजनक टिप्पणी की। उन्हें पक्षकारों की उपस्थिति में अपमानित किया गया। इस कारण अधिवक्ता संघ मुंगेली के सदस्यों में आक्रोश था। संघ के सदस्यों ने अधिवक्ता संघ में प्रस्ताव पास कर यह निर्णय लिया था कि 3 दिन के भीतर कुटुंब न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ( न्यायधीश कीर्ति लकड़ा ) का स्थानांतरण किया जाए। इसके बाद उक्त जज का ट्रांसफर कर दिया गया।

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