RAIPUR. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ( Raman Singh ) के प्रमुख सचिव रहे IRS अधिकारी अमन सिंह ( Aman Singh ) और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने ईओडब्ल्यू और एसीबी की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनता है। अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाली सरकार के समय हुई थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर याचिककर्ता उचित शर्मा ने कहा, 'मैं एक सामान्य सा पत्रकार हूं। मैंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, हाईकोर्ट तक गया। अब यदि जांच एजेंसी को सुबूत नहीं मिले हैं तो यही सही।'
अमर सिंह और यास्मिन सिंह पर ये थे आरोप
अमन सिंह पर पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉड्रिंग, फाॅरेन इंवेस्टमेंट के गंभीर आरोप लगाए गए थे। अमन सिंह की पत्नी यास्मिन सिंह पर जरूरत से ज्यादा भुगतान करने की शिकायत की गई थी। आरोपों के बाद फरवरी 2020 में राज्य सरकार ने मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी थी।
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तीन साल की जांच
ईओडब्ल्यू और एसीबी तीन साल की जांच के बाद अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रही। इसके बाद दिसंबर 2023 में ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने अब जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए अपना फैसला दिया है।
SC ने की थी टिप्पणी
आपको बता दें, इस मामले को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई। इस पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने दो साल पहले एफआईआर को रद्द कर दिया था। यहां से प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने मार्च 2023 में आदेश दिया। SC ने कहा था, भले ही संदेह हो कि पिछली सरकार के अफसरों पर नई सरकार ने केस दर्ज कराया है, लेकिन जांच के दौरान एफआईआर रद्द न की जाए। अब ट्रायल कोर्ट ने ईओडब्ल्यू की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर एफआईआर को रद्द कर दिया है।
कौन है अमन सिंह
भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के पूर्व अधिकारी अमन सिंह पूर्व सीएम रमन सिंह के प्रमुख सचिव थे। इसके बाद वे नौकरी से इस्तीफा देकर नवंबर 2022 में अडानी समूह में शामिल हो गए थे।