छत्तीसगढ़ में अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक, सरकार ने जारी किया आदेश
Harrison Masih | Apr 29, 2026, 13:50 IST
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छत्तीसगढ़ सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्णतः रोक लगा दी है। यह निर्णय जनगणना को सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से लिया गया है। केवल विशेष परिस्थितियों में, मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही तबादला किया जा सकेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत 2027 की जनगणना के कार्य में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों में स्थिरता बनाए रखने और जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के उद्देश्य से लिया गया है।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 में देशभर में जनगणना आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो भारत की 16वीं जनगणना होगी। इस बड़े और संवेदनशील कार्य के लिए राज्य सरकार ने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है, और इसके तहत जनगणना कार्य के विभिन्न चरणों की शुरुआत की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में 1 से 30 मई तक सर्वेयर घर-घर जाकर नागरिकों से आंकड़े एकत्र करेंगे। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और उन्हें इस कार्य के लिए विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण और बड़े कार्य में अधिकारियों और कर्मचारियों का एक ही स्थान पर बने रहना बेहद जरूरी है। इस दौरान यदि अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है, तो इससे कार्य की निरंतरता प्रभावित हो सकती है और डेटा संग्रहण में गड़बड़ी हो सकती है। इस कारण राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि जब तक जनगणना 2027 का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक जनगणना कार्य में लगे किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा।
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हालांकि, सरकार ने यह आदेश सख्ती से लागू किया है, लेकिन कुछ विशेष और अत्यावश्यक परिस्थितियों में ट्रांसफर की छूट दी गई है। यदि किसी कर्मचारी का तबादला आवश्यक हो, तो इसे केवल मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही अनुमति दी जाएगी।
स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध:
छत्तीसगढ़ सरकार ने "सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. RULE-3017/2/2025-GAD-6" के तहत 25 जून, 2025 के बाद कर्मचारियों का स्थानांतरण पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है।
विशेष परिस्थितियों में छूट:
केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में और मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही तबादला किया जा सकेगा।
जनगणना 2027 का पहला चरण, जिसमें मकान-सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। इस निर्णय का सीधा असर प्रशासनिक कार्यों और जनगणना प्रक्रिया पर पड़ेगा। जनगणना कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, और डेटा संग्रहण को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं होगी।
प्रशासनिक स्थिरता बनी रहेगी, जिससे कार्यों में व्यवधान नहीं आएगा और सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ेगी। जनगणना के आंकड़े अधिक सटीक और व्यवस्थित तरीके से एकत्र किए जाएंगे।
यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनगणना 2027 को गंभीरता से ले रही है और किसी भी तरह की लापरवाही या बाधा से बचने के लिए ठोस कदम उठा रही है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रदेश में जनगणना का कार्य समय पर, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा हो।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में यह भी साफ किया गया है कि जनगणना 2027 के कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर केवल विशेष परिस्थितियों में विचार किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों में कार्य की निरंतरता और समर्पण बढ़ेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम जनगणना 2027 को एक सफल और सटीक प्रक्रिया बनाने में मदद करेगा, और इससे प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को भी स्थिरता मिलेगी। इस फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि जनगणना का कार्य बिना किसी विघ्न के पूरा हो और प्रदेश के नागरिकों का डेटा सही तरीके से एकत्रित हो सके।
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जनगणना 2027 के लिए राज्य सरकार का अहम कदम:
ट्रांसफर पर रोक क्यों?
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विशेष परिस्थितियों में मिलेगी छूट:
आदेश की मुख्य बातें:
छत्तीसगढ़ सरकार ने "सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. RULE-3017/2/2025-GAD-6" के तहत 25 जून, 2025 के बाद कर्मचारियों का स्थानांतरण पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है।
विशेष परिस्थितियों में छूट:
केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में और मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही तबादला किया जा सकेगा।
जनगणना कार्य की समयसीमा:
प्रशासनिक स्थिरता बनी रहेगी, जिससे कार्यों में व्यवधान नहीं आएगा और सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ेगी। जनगणना के आंकड़े अधिक सटीक और व्यवस्थित तरीके से एकत्र किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार का संदेश:
आदेश में उल्लेखित प्रक्रिया:
निष्कर्ष
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