छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती का बदला नियम, Group-2 से 7 तक नया पैटर्न जारी
VINAY VERMA | Aug 21, 2026, 18:55 IST
छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती का नियम बदला
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती परीक्षा के नियम बदल गए हैं। अब कई पदों पर लिखित परीक्षा के साथ तकनीकी ज्ञान, टाइपिंग, शारीरिक दक्षता और संबंधित प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा।
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती परीक्षा का ढांचा बदल गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल से होने वाली परीक्षाओं के लिए पदों, शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा पद्धति को लेकर नई तस्वीर साफ कर दी है। 21 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना ने 19 जून के पुराने प्रावधानों में संशोधन किया है। इसका असर समूह-2 से लेकर समूह-7 तक की भर्तियों पर पड़ेगा।
समूह-2 में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कई पद शामिल किए गए हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक और कनिष्ठ रोजगार अधिकारी के लिए स्नातक योग्यता रखी गई है। कुछ पदों पर डिप्लोमा, कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग की शर्त भी लागू होगी।
संस्कृति विभाग के अनुदेशक और सांख्यिकी लिपिक जैसे पदों के लिए अलग-अलग तकनीकी योग्यता तय है। विधि सहायक के लिए एलएलबी के साथ तीन साल का वकालत अनुभव मांगा गया है। कोच पद के लिए बीपीएड या बीपीई के साथ एनआईएस डिप्लोमा की शर्त है। यानी सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, कई पदों पर अतिरिक्त कौशल भी जरूरी होगा।
समूह-3 में शिक्षा और विशेष शिक्षा से जुड़े पदों का बड़ा हिस्सा है। दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षक, उच्च वर्ग शिक्षक और प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर संबंधित विषय में बीएड या डीएड के साथ आरसीआई का वैध पंजीयन जरूरी होगा।
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पीटीआई पद के लिए 12वीं में जीव विज्ञान के साथ डीपीएड या बीपीएड की योग्यता रखी गई है। वहीं आईटीआई के अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती भी समूह-3 में होगी। 12वीं के साथ संबंधित विभागीय योग्यता जरूरी होगी।
समूह-4 में क्षेत्ररक्षक और खनिज विभाग के सिपाही जैसे पद रखे गए हैं। इनके लिए 12वीं पास होने के साथ विभागीय शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा। यानी लिखित परीक्षा के साथ फिटनेस भी चयन में अहम होगी।
समूह-5 में ड्रेसर, नर्स, फिजियोथेरापिस्ट और ऑक्युपेशनल थेरापिस्ट जैसे पदों को शामिल किया गया है। फिजियोथेरापिस्ट और ऑक्युपेशनल थेरापिस्ट के लिए संबंधित विषय की स्नातक डिग्री के साथ छत्तीसगढ़ काउंसिल से मान्यता जरूरी होगी। नर्सिंग पदों के लिए 12वीं और निर्धारित पेशेवर योग्यता लागू रहेगी।
समूह-6 और 7 में हायर सेकेंडरी और हाईस्कूल स्तर के कई पद हैं। वायरलेस ऑपरेटर, सर्वेयर, स्टोर कीपर, मुद्रणालय के तकनीकी पद और छात्रावास अधीक्षक जैसे पदों के लिए 10वीं या 12वीं स्तर की योग्यता तय है। वहीं कुछ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए 10वीं और मत्स्य जमादार व वाटरमेन के लिए पांचवीं पास के साथ तैराकी और जाल बुनने का अनुभव मांगा गया है।
नई व्यवस्था में सामान्य पदों के लिए कॉमन परीक्षा का भाग-अ होगा। तकनीकी और संकाय आधारित पदों के लिए जरूरत के मुताबिक भाग-ब की अलग परीक्षा कराई जा सकती है। यानी अभ्यर्थियों को सिर्फ सामान्य ज्ञान की तैयारी से काम नहीं चलेगा। जिस पद के लिए आवेदन करेंगे, उसकी तकनीकी तैयारी भी करनी पड़ सकती है।
अधिसूचना में समूह-2 के उप समूह-01 में पदनाम का भी संशोधन किया गया है। यहां सूचना सहायक को बदलकर सहायक सूचना अधिकारी किया गया है। साथ ही समूह-5 और 6 में शामिल ऐसे पद, जो विभागीय सेवा नियमों में चतुर्थ श्रेणी के हैं, उन्हें उसी श्रेणी में माना जाएगा।
इन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य रहेगा। यानी राज्य की सरकारी भर्तियों में आवेदन करने वाले युवाओं को इस शर्त का विशेष ध्यान रखना होगा। नई अधिसूचना ने साफ कर दिया है कि आने वाली चयन परीक्षाओं में पद के हिसाब से योग्यता और परीक्षा पैटर्न दोनों निर्णायक होंगे।
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ग्रुप-2 में सबसे बड़ा दायरा
टाइपिंग से लेकर कानून तक
विशेष शिक्षकों के लिए अलग नियम
आईटीआई और पीटीआई भी दायरे में
वर्दीधारी पदों में शारीरिक परीक्षा
स्वास्थ्य विभाग के पद भी शामिल
10वीं-12वीं वालों के लिए भी मौका
परीक्षा भी अब दो हिस्सों में
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