पीएफ में देरी पर रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकार देगी सालाना 8 प्रतिशत ब्याज, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

VINAY VERMA | Apr 04, 2026, 15:57 IST
Share
Govt to Pay Interest on Delayed PF High Court Orders
Govt to Pay Interest on Delayed PF High Court Orders

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों के PF भुगतान में देरी पर सरकार को 8% ब्याज देने का आदेश दिया है। मामले में 12 साल बाद भी कर्मचारी को उसका हक नहीं मिला था। कोर्ट ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों के हक में बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसों में देरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि यदि भविष्य निधि यानी PF के भुगतान में देरी होती है, तो सरकार को संबंधित कर्मचारी को 8 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा। कोर्ट ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।

12 साल तक लटका रहा कर्मचारी का पैसा

इस मामले में याचिकाकर्ता जगन्नाथ सिंह वर्ष 2011 में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उन्हें उनके PF की पूरी राशि नहीं मिली। करीब 1.55 लाख रुपए लंबे समय तक अटके रहे। हैरानी की बात यह है कि यह रकम पूरे 12 साल बाद जारी की गई। इतने लंबे इंतजार के बाद भी कर्मचारी को उसका हक समय पर नहीं मिल पाया, जिससे वह मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान रहा।

विभागीय लापरवाही आई सामने

जांच में सामने आया कि PF की राशि में देरी का कारण विभागीय पासबुक में एंट्री नहीं होना था। यानी एक साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया की चूक ने कर्मचारी को वर्षों तक उसके हक से वंचित रखा। कोर्ट ने इसे गंभीर चूक मानते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह होना पड़ेगा।

कोर्ट ने कहा- यह अधिकार है, उपहार नहीं

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ कर्मचारी का अधिकार होते हैं, न कि कोई सरकारी मेहरबानी या उपहार। कोर्ट ने कहा कि यदि इन लाभों के भुगतान में देरी होती है, तो कर्मचारी को उसका ब्याज मिलना ही चाहिए। यह केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है।

8% ब्याज देने के दिए आदेश

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को अक्टूबर 2011 से 24 जनवरी 2023 तक की अवधि के लिए 1.55 लाख रुपए पर 8 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि यह पूरी राशि आदेश की प्रति मिलने के चार महीने के भीतर अदा की जाए। कोर्ट ने समय सीमा तय कर यह संदेश भी दिया कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फैसले से कर्मचारियों को मिला बड़ा संदेश

इस फैसले को प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे साफ संकेत गया है कि सेवानिवृत्ति लाभों में देरी करने वाले विभागों को अब आर्थिक जिम्मेदारी उठानी होगी। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों पर लगाम लगाने का काम करेगा और अधिकारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मजबूर करेगा।

यह खबरें भी पढ़ें...

MP के रिटायर्ड कर्मचारियों से रिकवरी के लिए वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश, क्या है पूरा मामला !

रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मान में मिले चांदी के सिक्के निकले नकली

Madhya Pradesh सरकार का महंगाई भत्ते पर नया कदम, रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा क्या फायदा?

Madhya Pradesh के रिटायर्ड कर्मचारियों को हो गया बड़ा नुकसान | 8 महीने का एरियर नहीं मिलेग

Tags:
  • छत्तीसगढ़
  • हाईकोर्ट
  • रिटायरमेंट
  • पेंशनर्स
  • PF
  • प्रशासनिक लापरवाही
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग

By Atul Dwivedi

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

By Jitendra Shrivastava

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा