हाईकोर्ट ने खारिज की हसदेव अरण्य पर रिट अपील; कहा- वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी, अब रोक संभव नहीं
Aishwarya Dwivedi | Apr 25, 2026, 23:28 IST
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बिलासपुर हाईकोर्ट ने हसदेव अरण्य मामले में रिट अपील खारिज की। कोर्ट ने कहा कि वैधानिक मंजूरियां पूरी हो चुकी हैं, इसलिए परियोजना पर रोक संभव नहीं, याचिका में देरी और खामियां भी पाई गईं।
NEWS IN SHORT
- हाईकोर्ट ने रिट अपील खारिज, सिंगल बेंच फैसला बरकरार
- पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई आर्थिक मुआवजे से संभव नहीं
- वैधानिक मंजूरी मिलने के बाद परियोजना रोकना उचित नहीं
- याचिका में देरी और तथ्य अधूरे, कोर्ट ने माना
- फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से मंजूरी रद्द करने का आधार नहीं
NEWS IN DETAIL
पर्यावरण बनाम विकास पर कोर्ट की टिप्पणी
याचिकाकर्ताओं की दलीलों में मिली खामियां
- याचिका दायर करने में अनावश्यक विलंब किया गया।
- मूल आदेशों को सीधे चुनौती नहीं दी गई, जिससे अपील का आधार कमजोर रहा।
- फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत माइनिंग और वन डायवर्जन की मंजूरी रद्द करने का कोई ठोस आधार पेश नहीं किया गया।
पुरानी मंजूरियां रहेंगी बरकरार
निष्कर्ष
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