छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: अब वास्तविक आय के आधार पर मिलेगा पीड़ित परिवार को मुआवजा
Aishwarya Dwivedi | May 07, 2026, 13:28 IST
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हाईकोर्ट ने मृत ट्रक चालक के परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी की अपील खारिज की। कोर्ट ने कलेक्टर दर आधारित वास्तविक वेतन और 12% ब्याज देने का आदेश दिया।
NEWS IN SHORT
- मुआवजे की गणना अब कर्मचारी के वास्तविक वेतन पर आधारित होगी।
- बीमा कंपनी की अधिकतम वेतन सीमा वाली दलील कोर्ट ने खारिज की।
- दुर्घटना की तारीख से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना अनिवार्य है।
- हाईकोर्ट ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम को सामाजिक कल्याण कानून माना।
- श्रम न्यायालय द्वारा निर्धारित 9,880 रुपये की आय को उचित बताया।
NEWS IN DEATIL
क्या था पूरा मामला?
बीमा कंपनी की दलील और कोर्ट की टिप्पणी
हालांकि, जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने बीमा कंपनी की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा: "कर्मचारी मुआवजा अधिनियम एक सामाजिक कल्याणकारी कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित परिवार को उचित राहत पहुंचाना है। अतः मुआवजा तय करते समय उस समय के प्रचलित वास्तविक वेतन और जमीनी परिस्थितियों को ध्यान में रखना अनिवार्य है।"
ब्याज दर और भुगतान की शर्तों में संशोधन
निष्कर्ष
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