Fraud in PM Ayushman Bharat Yojana : प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट की मनमानी और फर्जीवाड़े पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मनमानी करने वाली 30 से ज्यादा हॉस्पिटल पर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं, अस्पतालों को अब फीफा के माध्यम से फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के आधार पर पेमेंट किया जा रहा।
स्वास्थ्य विभाग संचालक ऋतुराज रघुवंशी को मिल रही शिकायतों पर जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण समिति और राज्य स्तर पर राज्य शिकायत निवारण समिति में निराकरण कर रहे हैं।
वहीं शिकायत सही पाए जाने पर जुर्माना और ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई की जा रही है।
शिकायतों पर राज्य एवं जिला स्तरीय निरीक्षण टीम के द्वारा नियमित रूप से योजना की समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में प्रदेश के 30 पंजीकृत अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
इन पर हुई स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई
शिकायतों के आधार पर रायपुर जिले के 11 बिलासपुर 9 तथा महासमुंद, बलौदाबाजार, कोंडागांव, दुर्ग के अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी किए गए है।
इसमें एकता हॉस्पिटल, शिव अमृता अस्पताल कोंडागांव, दक्ष अस्पताल बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़, माँ यशोदा अस्पताल गरियाबंद, जय पताई माता अस्पताल , श्री राम अस्पताल, श्री उत्तम साईं केयर हास्पिटल जिला महासमुंद,
कृष्णा अस्पताल दुर्ग , स्टार चिल्ड्रन अस्पताल, सराफ ई एन टी अस्पताल , प्रभा हास्पिटल एवं ट्रामा केयर, ओंकार अस्पताल , केयर एवं क्योर अस्पताल, आरबी इंस्टीट्यूट, यशोदा अस्पताल, आर बी अस्पताल,
किम्स अस्पताल जिला बिलासपुर, अशोका सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल , सी आई एम् टी हास्पिटल , हेरिटेज अस्पताल , मित्तल इंस्टीट्यूट, सत्यम अस्पताल, दानी केयर ,
श्री राम मल्टी स्पेशिलिटी, कालडा बर्न एवं प्लास्टिक सेंटर , अंकुर अस्पताल , न्यू वंदना अस्पताल , साईं समर्थ अस्पताल जिला रायपुर शामिल हैं।
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मरीजों से मिली फीडबैक के आधार पर एक्शन
आयुषमान योजना के द्वारा इलाज के लिए भर्ती मरीजों से 104 आरोग्य सेवा के द्वारा फीडबैक भी ली जा रही है।
इसमें मरीजों से अतिरिक्त राशि लेने, उपचार में कोई शिकायत, अस्पताल में साफ सफाई के साथ-साथ चिकित्सक और कर्मचारी के व्यवहार संबंधी जानकारी ले रही है।
ऐसे अस्पताल जिनके द्वारा अतिरिक्त राशि लेने की पुष्टि हुई है। उसके विरुद्ध अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है।
कुछ अस्पताल हेल्थ पैकेज कोड के विपरीत क्लेम बुक किए है।
ऐसे क्लेम को निरस्त या आंशिक भुगतान की गई है। मरीज जिनका इलाज ओपीडी में किया जा सकता है उन मरीजों को आई पी डी के रूप में भर्ती कराया जाता है।
ऐसे अस्पताल के विरुद्ध भी गाइडलाइन के अनुसार सख्ती से कार्रवाई निरंतर जारी है।
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