छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला; निजी आवास में प्रार्थना सभा के लिए अनुमति जरूरी नहीं
Aishwarya Dwivedi | Mar 31, 2026, 09:01 IST
Important decision CG Bilaspur High Court Permission not necessary for prayer meeting
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि किसी को अपने निजी आवास में प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने पुलिस द्वारा जारी नोटिसों को निरस्त किया और याचिकाकर्ताओं को परेशान न करने का आदेश दिया।
NEWS IN SHORT
- हाईकोर्ट का अहम आदेश: निजी आवास में प्रार्थना सभा बिना अनुमति हो सकती है
- पुलिस नोटिसों को किया निरस्त, याचिकाकर्ताओं को परेशान न करने का आदेश
- न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी का स्पष्ट निर्णय: प्रार्थना सभा पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं
- राज्य सरकार की दलीलें अस्वीकार,प्रार्थना सभा के आयोजन को कानूनी मान्यता
- पुलिस को निर्देश: नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप न करें और जांच में बाधा न डालें
NEWS IN DETAIL
प्रार्थना सभा का आयोजन
याचिकाकर्ता, जो ग्राम गोधन, तहसील नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा के निवासी हैं, ने 2016 से अपने निजी मकान की पहली मंजिल पर प्रार्थना सभा आयोजित की थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इन प्रार्थना सभाओं में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या शांति भंग नहीं होती है।
प्रार्थना सभा पर रोक
राज्य सरकार के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे जेल भी जा चुके हैं। इसके अलावा, प्रार्थना सभा के लिए किसी भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए पुलिस ने नोटिस जारी किए।
निजी मकान में प्रार्थना सभा कानूनी उल्लंघन नहीं
कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप न करें और उन्हें जांच के नाम पर परेशान न करें। अदालत ने 18 अक्टूबर 2025, 22 नवंबर 2025 और 1 फरवरी 2026 को जारी सभी नोटिसों को भी निरस्त कर दिया।
निष्कर्ष
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