शादी का वादा करके युवती से तीन साल तक बनाया सम्बन्ध,अब मुकरने पर जिला पंचायत अधिकारी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसमें जिला पंचायत में पदस्थ सहायक संचालक दिग्विजय दास महंत को एक महिला के साथ रेप, धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

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Harrison Masih
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District Panchayat Officer Arrested: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसमें जिला पंचायत में पदस्थ सहायक संचालक (Assistant Director) दिग्विजय दास महंत को एक महिला के साथ रेप, धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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जाने पूरा मामला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी दिग्विजय महंत, जो मूल रूप से कटघोरा का निवासी है, वर्तमान में जिला पंचायत, जांजगीर में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत था। उसने पीड़िता से दोस्ती कर के शादी का झांसा दिया और फिर लगातार तीन साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

महिला को यह बताया गया कि आरोपी अविवाहित है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह पहले से विवाहित और परिवार वाला व्यक्ति है। जब पीड़िता को उसकी सच्चाई पता चली और उसने संबंध खत्म करने की कोशिश की, तो आरोपी ने महिला को धमकाया कि यदि उसने बात मानी नहीं, तो वह उसकी अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।

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पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट

पीड़िता ने साहस दिखाते हुए 28 जून 2025 को जांजगीर थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दी। इसमें उसने दिग्विजय महंत पर बलात्कार, धोखाधड़ी, धमकी और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। जैसे ही यह मामला सामने आया, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया और विशेष टीम गठित की गई।

गिरफ्तारी और कोर्ट की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने प्रारंभिक तौर पर अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है। पुलिस अब इस केस में डिजिटल सबूत, जैसे कि वीडियो क्लिप, चैट, कॉल रिकॉर्डिंग आदि की फॉरेंसिक जांच भी कर रही है।

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पुलिस टीम की सराहनीय कार्रवाई

इस पूरे मामले की जांच और गिरफ्तारी में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी, एएसआई राम प्रसाद बघेल, आरक्षक वीरेंद्र भैना, और जांजगीर थाना स्टाफ की भूमिका सराहनीय रही।

कानूनी धाराएं और आगे की कार्रवाई

आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी), 506 (धमकी), 509 (महिला की मर्यादा भंग करना) जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो आरोपी को 10 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है।

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समाज के लिए संदेश

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे आज भी गंभीर हैं, चाहे आरोपी किसी भी पद पर क्यों न हो। ऐसे मामलों में पीड़िता का सामने आकर रिपोर्ट दर्ज कराना न केवल न्याय की दिशा में पहला कदम है, बल्कि यह समाज के अन्य पीड़ितों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है।

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