छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत सूरजपुर जिले में संविदा पर नियुक्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. प्रिंस जायसवाल को फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है।
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ऐसे हुआ फर्जीवाड़ा का खुलासा
डॉ. प्रिंस जायसवाल ने अपनी संविदा नियुक्ति के लिए Master of Public Health (MPH) की डिग्री साबरमती विश्वविद्यालय, गुजरात (पूर्व में कैलॉर्क्स टीचर्स यूनिवर्सिटी) से संलग्न की थी। संदेह होने पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर द्वारा डिग्री की सत्यता की जांच कराई गई, जिसमें विश्वविद्यालय ने स्पष्ट रूप से बताया कि प्रिंस जायसवाल कभी उनके छात्र रहे ही नहीं और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पूरी तरह फर्जी हैं।
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नहीं दिया संतोषजनक जवाब
एनएचएम द्वारा डॉ. जायसवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने जवाब में कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला दिया, लेकिन न कोई दस्तावेज, न कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत कर सके। इसके चलते NHM ने उन्हें दोषी मानते हुए संविदा सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।
नियमों का उल्लंघन और कार्रवाई
एनएचएम की जांच में यह पाया गया कि डॉ. प्रिंस जायसवाल ने नियुक्ति के लिए कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जो कि मानव संसाधन नीति 2018 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का घोर उल्लंघन है। उनके विरुद्ध गंभीर कदाचार की श्रेणी में कार्रवाई की गई है। उन्हें एक माह का वेतन/मानदेय दिया जाएगा, जो संविदा नियमों के अनुसार देय है। यह आदेश एनएचएम के आदेश क्रमांक 4186 दिनांक 23.02.2024 के अंतर्गत जारी किया गया है।
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दस्तावेज सत्यापन पर उठे सवाल
इस मामले ने सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज सत्यापन की प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। NHM ने इस कार्रवाई के जरिए “जीरो टॉलरेंस” नीति का संदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि भविष्य में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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