मोर मकान-मोर आस एवं मोर मकान-मोर चिन्हारी योजना अंतर्गत संचालित पीएम आवास का फॉर्म भिलाई नगर निगम में दिया जा रहा है। जो किराए में निवासरत कोई भी परिवार, जिनके पास स्वयं का मकान नहीं है, यहां के नागरिक हैं और उनके पास राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड है, वे मकान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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लॉटरी दिलाएगी मकान
25 फरवरी को पूर्व में किए गए आवेदनों पर आवास आबंटन के लिए लॉटरी नगर निगम मुख्य कार्यालय के सभागार में सुबह 11 बजे निकाली जाएगी। जिन हितग्राहियों ने पूर्व से आवेदन किया है, उनके द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कर दी जाएगी, वे पात्रता की श्रेणी में आएंगे। उन्हें लॉटरी द्वारा मकान आबंटित किया जाएगा।
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हितग्राहियों को दलालों से मिलेगा छुटकारा
हितग्राहियों को कृष्णा इंजीनियरिंग के पीछे खम्हरिया, एनार स्टेट खम्हरिया, स्वप्निल बिल्डर्स कुरूद आदि जगहों पर निर्मित मकानों का आबंटन किया जा रहा है। निगम आयुक्त ने बताया कि कुछ लोग दलालों के चक्कर में मकानों की खरीदी-ब्रिकी कर रहे, यह नियम विरूद्ध है।
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