नगर निकाय चुनाव की लिमिट तय... इतने रुपए ही खर्च कर सकेंगे पार्षद
Kanak Durga Jha | Dec 14, 2024, 08:50 IST
municipal elections Limit set councillors spend much money
Municipal Elections 2024-25 : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के लिए कुछ ही दिन में आचार संहिता लागू होने के आसार हैं। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ी घोषणा की है।
Chhattisgarh Municipal Elections 2024-25 : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के लिए कुछ ही दिन में आचार संहिता लागू होने के आसार हैं। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल, आयोग ने चुनाव लड़ने को लेकर पार्षदों के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब पार्षद नगरीय निकाय चुनाव में केवल 8 लाख रुपए तक ही पैसे खर्च कर पाएंगे।
राजपत्र में ये अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। एक दिन पहले ही निकाय-निगमों के विकास के लिए 88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नगरीय निकायों के चुनाव के लिए विधानसभा सत्र के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है। इससे पहले निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फाइनल होगी। इसके कुछ दिन बाद वार्ड वार आबादी के अनुसार आरक्षण की सूची आएगी।
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चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने पार्षदों के लिए 6-6 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए जारी किए हैं। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने 14 नगर निगमों के पार्षदों के लिए 21 करोड़ 96 लाख रुपए एक दिन पहले ही जारी किए हैं। जबकि 166 नगरीय निकायों के पार्षदों के लिए कुल 66 करोड़ 6 लाख रुपए की पार्षद निधि भी जारी की गई।
छत्तीसगढ़ के निकायों में OBC को 50 फीसदी आरक्षण देने का फैसला कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लिया था। इसे भी राज्यपाल की सहमति से राजपत्र में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले OBC को 25 प्रतिशत तक प्राथमिकता दी जाती रही है। शर्त ये भी रखी गई है कि जिन इलाकों में ST-SC का आरक्षण पहले से 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा है। वहां OBC का 50 फीसदी आरक्षण नहीं रहेगा।
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नगरीय निकाय चुनावों में अब मेयर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता ही वोट करेगी। साय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियम बदला गया था। इसमें मेयर चुनने का हक पार्षदों को दिया गया था। हालांकि भूपेश कार्यकाल से पहले भी जनता ही पार्षदों के साथ मेयर को चुनती थी।
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राजपत्र में ये अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। एक दिन पहले ही निकाय-निगमों के विकास के लिए 88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नगरीय निकायों के चुनाव के लिए विधानसभा सत्र के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है। इससे पहले निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फाइनल होगी। इसके कुछ दिन बाद वार्ड वार आबादी के अनुसार आरक्षण की सूची आएगी।
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FAQ
- छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों के लिए खर्च सीमा क्या तय की गई है?
छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनावों में पार्षदों के लिए अधिकतम खर्च सीमा 8 लाख रुपए तय की है। यह नियम राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। - छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण को लेकर क्या फैसला लिया गया है?
छत्तीसगढ़ सरकार ने OBC को नगरीय निकायों में 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। हालांकि, जिन क्षेत्रों में पहले से ST और SC का आरक्षण 50% या उससे अधिक है, वहां OBC को 50% आरक्षण लागू नहीं होगा। यह निर्णय राजपत्र में शामिल कर दिया गया है। - मेयर और अध्यक्ष का चुनाव छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनावों में किस प्रकार होगा?
छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनावों में अब मेयर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। जनता अपने वोट से पार्षदों के साथ-साथ मेयर और अध्यक्ष का भी चुनाव करेगी। 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद यह नियम बदल दिया गया था, लेकिन अब इसे पुनः लागू किया गया है।
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