राजधानी के मेडिकल कॉलेज में HOD डॉक्टर की अश्लील हरकतें... FIR दर्ज
Kanak Durga Jha | Jul 06, 2025, 16:38 IST
Obscene acts HOD doctor raipur medical college FIR registered
रायपुर के एक मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पुलिस ने डॉक्टर को शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया। डॉक्टर पर एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
रायपुर के एक मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पुलिस ने डॉक्टर को शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया। डॉक्टर पर एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात को डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। इस पूरे मामले ने कॉलेज में हड़कंप मचा दिया।
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इसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 और 75 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। धारा 74 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। धारा 75 यौन उत्पीड़न से संबंधित है। आरोप है कि डॉक्टर ने इस साल 2 से 10 जनवरी के बीच छात्रा के साथ अश्लील हरकतें कीं।
पुलिस ने बताया कि घटना 2 से 10 जनवरी के बीच हुई। डॉक्टर पर अश्लील हरकतें करने का आरोप है। पीड़िता ने कॉलेज प्रशासन से शिकायत की। इसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। आरोपी डॉक्टर को एचओडी के पद से हटा दिया गया। अब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया।
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मेडिकल कॉलेज के डीन ने कहा कि हमें पुलिस से कोई जानकारी नहीं मिली है। छात्रा ने हमें पुलिस में जाने की जानकारी नहीं दी। मुझे मीडिया से जानकारी मिल रही है। पीड़िता ने हमसे शिकायत की थी। विशाखा समिति (जिसे आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी के रूप में भी जाना जाता है) ने डॉक्टर के खिलाफ आरोपों के आधार पर एक रिपोर्ट बनाई और सरकार को भेज दी। डीन के अनुसार कॉलेज ने पहले ही मामले की जांच की थी और सरकार को रिपोर्ट भेज दी थी।
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इसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 और 75 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। धारा 74 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। धारा 75 यौन उत्पीड़न से संबंधित है। आरोप है कि डॉक्टर ने इस साल 2 से 10 जनवरी के बीच छात्रा के साथ अश्लील हरकतें कीं।
एचओडी डॉक्टर को पद से हटाया
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सरकार को कॉलेज ने भेजी रिपोर्ट
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FAQ
- रायपुर के मेडिकल कॉलेज में किस पर और किस आरोप के तहत एफआईआर दर्ज की गई है?
रायपुर के एक सीनियर डॉक्टर पर एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 74 और 75 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि डॉक्टर ने जनवरी 2025 में छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की थीं। - कॉलेज प्रशासन और विशाखा समिति ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?
छात्रा की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज की विशाखा समिति (ICC) ने मामले की जांच की और डॉक्टर को दोषी मानते हुए रिपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार को भेजी। इसके बाद आरोपी डॉक्टर को एचओडी पद से हटा दिया गया। हालांकि, कॉलेज के डीन का कहना है कि उन्हें पुलिस से कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। - BNS 2023 की धारा 74 और 75 क्या हैं और यह मामले से कैसे संबंधित हैं?
धारा 74: महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 75: यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराध को परिभाषित करती है। इन धाराओं के तहत डॉक्टर पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने छात्रा के साथ 2 से 10 जनवरी के बीच अश्लील हरकतें कीं।
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